अधिसूचना के अनुसार जिला दण्डाधिकारी द्वारा सभी हथियार धारकों को निर्देश दिए गए है कि अपनी बन्दूकें एंव विस्फोटक सामग्री सहित अपने निकटतम पुलिस थाना अथवा मालखाना में जमा करवाऐं तथा हथियार जमा करने पर रसीद संबधित अधिकारी अथवा कर्मचारी से अवश्य लंे ।
जिला दण्डाधिकारी ने कहा है कि जिला में कुल 9784 बंदूकधारक है, जिन्हें प्रशासन द्वारा लाईसैंस जारी किए गए है । उन्होने स्पष्ट किया कि बंदूकें एवं अन्य हथियार व विस्फोटक सामग्री जमा न करने पर संबधित व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है
जिला दण्डाधिकारी ने कहा है कि सेना, पुलिस, पैरा मिलट्री के अतिरिक्त जिन व्यक्तियों को जान का खतरा है, ऐसे व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगें ।