फर्जी क्लीनिक चलाने वाले को तीन वर्ष का कारावास व जुर्माना

 

नाहन स्थित जेएमआईसी कोर्ट के न्यायधीश मनीषा गोयल ने एक फर्जी क्लीनिक चलाने के आरोपी को 3 साल का साधारण कारावास व 3750 रूपये की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी मोहिंद्र कुमार ने बताया कि 19 सितंबर 2014 को मु य चिकित्सा अधिकारी नाहन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग व पुलिस की टीम ने संगडाह में एक क्लीनिक पर छापेमारी की। इस दौरान क्लीनिक चलाने वाला आरोपी कर्मजीत सिंह निवासी ांबोली तहसील जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाण अपना वैद्य लाइसेंस पेश नहीं कर सका। साथ ही वह लोगों को जो दवाइयां वितरित कर रहा था, उसके दस्तावेज भी टीम के स मुख प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन की थी।

सहायक जिला न्यायवादी मोहिंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी करमजीत सिंह को डीआरए नाहन की ओर से 13 जनवरी 2014 को क्लीनिक की परमिशन रोनहाट मेन बाजार के लिए स्वीकृत की गई थी, मगर कर्मजीत सिंह ने नवीन बंसल के साथ मिलकर प्रोविजनल परमिशन के तौर पर रोनहाट की जगह संगडाह में बिना लाईसैंस के क्लिनिक खोला, जहां पर वह इस फर्जी क्लीनिक को चला रहा था। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया था, जिस पर कर्मजीत सिंह को कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।

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