नाहन पुलिस कर्मी से मारपीट के आरोपी को दो साल की सजा

 

मंगलवार को नाहन में मु य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक दोषी को 2 वर्ष का साधारण कारावास व दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने की एवज में दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि मु य न्यायिक दंडाधिकारी जिला सिरमौर की न्यायधीश डॉक्टर अबीरा बासु की अदालत में गाड़ीयों के शीशे तोडऩे के मामले किशन सिंह को सजा सुनाई गई। 12 मार्च 2016 को नाहन गुन्नूघाट पुलिस चौकी में गाडियों के शीशे तोडने की शिकायत प्राप्त हुई थी।

You may also likePosts

12 मार्च 2016 की रात्री को जब गुन्नू घाट पुलिस टीम गशत पर थी, तो उन्होंने देखा कि डाकघर के पास, जो गाडीय़ां खड़ी है, उनके शीशे टूटे हुए थे और वहां पर एक लडक़ा संदिग्ध हालत में पाया गया। जिससे हेड कांस्टेबल वेदप्रकाश ने लडक़े से पूछताछ करनी चाहिए, तो लडक़े ने एकदम अपनी जेब से हाथ में स्टील (लोहे) की वस्तु निकालकर हेड कांस्टेबल वेदप्रकाश के सिर पर प्रहार किया। उसी समय आरक्षी हीरा सिंह व दो अन्य व्यक्तियों ने उक्त सरदार लडक़े से पुलिस कर्मी को छुड़ाया। सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि पुलिस ने किशन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर त तीश के बाद चालान अदालत में पेश किया था, जिसके बाद मु य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत दोषी दोषी किशन सिंह पुत्र फतेह सिंह निवासी मोहल्ला गोविंदगढ़ नाहन को गाड़ीयों के शीशे तोडऩे के मामले में 2 वर्ष का साधारण कारावास व दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!