बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नाहन की न्यायाधीश मनीषा गोयल ने दुर्घटना के एक मामले में चालक को लापरवाही व तेज र तार में वाहन चलाने के दोषी पाये जाने पर दो वर्ष का कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी रूमींद्र बैस ने बताया कि 23 अप्रैल 2016 को रात्रि साढ़े 9 बजे के करीब जवागाधार में रेत से भरा एक टिप्पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह ट्रक एचपी 71-3722 श्रीरेणुकाजी से हरिपुरधार की तरफ जा रहा था। ट्रक को कृपा राम चला रहा था। उसके साथ टिप्पर में तोता राम व ओम प्रकाश भी बैठे थे।
हादसे में ओमप्रकाश की मौत हो गई थी, जबकि तोता राम व कृपा राम को चोटें आई थी। सहायक जिला न्यायवादी रूमींद्र बैस ने बताया कि संगडाह पुलिस में ममाले में पुरी छानबीन कर अदालत में चालान पेश किया था। जिसके बाद तमाम दलीलों को सुनने के बाद इस हादसे के जि मेवार चालक कृपा राम निवासी कांडो, तहसील संगडाह को लापरवाही व तेज र तारी से ट्रक चलाने का दोषी पाया गया। अदालत ने दोषी चालक को दो वर्ष का सधारण करावास व 3500 रूपये जुमाने की सजा सुनाई है।