चूरापोस्त तस्करी के दो आरोपियों को 10 साल का कठोर कारावास

 

(जसवीर सिंह हंस ) सोमवार को नाहन में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हंसराज की अदालत ने दो आरोपियों को 10 साल का कठोर कारावास व एक-एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना ना अदा करने की सूरत में आरोपियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि 16 सितंबर 2016 को रात्रि को पुलिस टीम ने बोहलियों पुल के पास नाका लगाया हुआ था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ईको वैन में 2 लोग भारी मात्रा में चूरापोस्त (भुक्की) लेकर आ रहे है। 17 सितंबर 2016 को तडक़े पांवटा साहिब की तरफ से एक इको वेन एचपी 71-0872 आई। इस वैन में राम गोपाल पुत्र हिरदाराम व राम गोपाल का बेटा मोहन पाल उर्फ मोंटी थे। जो पांवटा की ओर से चूरा पोस्त लेकर अपने घर बोहलियों की तरफ जा रहे थे।

जब पुलिस टीम ने गाड़ी को छानबीन के लिए रोका, तो गाडी से मौके पर 70 किलो 340 ग्राम चूरापोस्त पाया गया। दोनों बाप-बेटा चूरा पोस्त के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाये। जिस पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया। इस दौरान 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जिसके बाद अदालत ने दोनों बाप बेटे को अवैध चूरा पोस्त रखने का दोषी पाते हुये सजा सुनाई।

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