श्रीरेणुकाजी विस क्षेत्र के खूड स्कूल में दसवी की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को जिला एवं सत्र न्यायलय नाहन की अदालत ने मंगलवार को दस वर्ष का कारावास व 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी शिक्षक को जुर्माना ना अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायधीश देवेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने यह सजा सुनाई |जिला न्यायवादी मोहिंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जिला सिरमौर के जिला एवं सत्र वर्ष 2015 में टीजीटी जगतार सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह निवासी अंबेहरदराज तहसील बंगाणा जिला ऊना श्रीरेणुकाजी क्षेत्र के खूड स्कूल के तैनात था, जिसने अपने ही स्कूल की एक छात्रा का जबरन दुष्कर्म किया गया था।
दोषी ने सितंबर 2015 में दसवीं कक्षा में पढऩे वाली छात्रा को अपने कमरे में सामान छोडने के लिए भेजा। जब पीडिता कमरे में पहुंची, तो दोषी पहले से ही वहां पर मौजूद था। इस दौरान दोषी ने छात्रा के साथ जबरदस्ती की और इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। छात्रा ने डर के कारण किसी को यह बात नहीं बताई। इस बारे में किसी को बताने पर दोषी द्वारा पीडिता को सर्टीफिके ट खराब करने व माता-पिता को जान से मारने की धमकी देता रहा। दो महीने के बाद पीडिता की तबियत बिगड गई। उसे उपचार के लिए नाहन अस्पताल लाया गया। करीब 6-7 महीने के बाद पीडिता को फिर से पेट दर्द हुआ।
पीडिता ने यह बात अपनी माता को बताई। इसके बाद पीडिता की बहन ने उसका प्रैगनेसी टेस्ट किया, तो वह पोजिटिव पाया गया। इसके बाद पीडिता की माता व बहन ने दोषी के खिलाफ श्रीरेणुकाजी पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दोषी को गिरफ्तार कर अदालत में चलान पेश किया। इस मामले में 13 गवाह पेश किए गए। इस मामले की छानबीन एसएचओ श्रीरेणुकाजी देवा नंद गुलेरिया ने की। वही 9 मई 2016 को पीडिता ने बच्चे को नाहन अस्पताल में जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद डीएनए टेस्ट के लिए बच्चे व दोषी का सैंपल लिए गए। डीएनए रिपोर्ट दोषी जगतार सिंह के साथ मैच हुई और इस बारे में चालान कोर्ट में पेश किया गया। तमाम साक्ष्यों एवं गवाहों के तहत मंगलवार को यह सजा सुनाई गई।