जिला सिरमौर केें ग्राम पंचायत कालाअंब मंे स्थित ओरिसन फार्मा कंपनी लिमिटेड के 8 कर्मचारियों के कोरोना पॉजीटीव पाए जाने के बाद साथ लगते क्षेत्र जिसमंे सढौरा और नागल-सुकेती रोड पर स्थित खारी उप-ग्राम से लेकर हिमालयन कॉलेज तथा इसके साथ लगते क्षेत्र की सीमाओं को सील कर दिया गया है जिसमें नागल सुकेती रोड पर बाल्मीकी बस्ती से फूलवती के घर तक और उनके घर से लेकर हिमालयन कॉलेज के बीच का क्षेत्र तथा सढौरा रोड़ पर प्रगति कागज उद्योग से स्टोन क्रेशर के साथ लगते क्षेत्र कालाअंब ग्राम पंचायत के छोटा मारर्कण्डा व सतकुम्बा का खाला, खड्ड के बाई तरफ का क्षेत्र कन्टेंमेंट जोन घोषित किया गया है तथा ग्राम पंचायत कालाआम्ब के गांव मोगीनंद, रामपुर जट्टोन और नागल सुकेती और ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के गांव खैरी, टोक्का व जोहडो को बफर जोन घोषित किया गया है। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज जारी किए।
उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आपाताकालीन स्थिति को छोडकर किसी भी प्रकार की आवजाही, लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह, प्रदर्शन, बैठकें, जुलूस, कार्यशाला समुदाय या धार्मिक आयोजनों का आयोजन नहीं करेगा।
उन्होंने बताया कि मोगीनंद से कालाअंब तक राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग खुला रहेगा तथा हिमालयन इंस्टीट्यूट कालाअंब में संस्थागत क्वारन्टिन सेंटर का कामकाज जारी रहेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र मंे दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें, वाणिज्यिक संस्थान, बैंक बंद रहेंगे। इस क्षेत्र मंे आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे बशर्तें सरकार द्वारा निर्धारित उचित सोशल डिस्डेन्सिग व रोटेशन प्रणाली को लागू करना होगा। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में स्थित अन्य कार्यालय बंद रहेंगे। सभी आवश्यक वस्तुओं को संबंधित ग्राम पंचायतों के पंचायत प्रधान, उपप्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और पटवारी की सहायता से घर-घर पहुंचाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के इस क्षेत्र के अंदर नहीं जाएगा। यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए लोगों पर लागू नहीं होगा। नियमित आधार पर नियंत्रण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी, नाहन द्वारा सेनिटाइजेशन का कार्य करवाया जाएगा।
उन्हांेने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्व आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।