राजीव बिंदल ,सुखराम चौधरी और अलका रानी ने हाई कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत याचिका , पुलिसकर्मी की हत्या के प्रयास के हैं आरोप

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पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल , पूर्व ऊर्जा मंत्री और वर्तमान में पांवटा साहिब से विधायक सुखराम चौधरी और एक स्थानीय महिला अलका रानी ने हाई कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत याचिका की है मामले में अगली सुनवाई 24 जून को रखी गई है हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने इस मामले में आईओ यानी जांच अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं.अदालत ने अपने निर्देश में कहा है कि जांच अधिकारी आवेदकों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई अमल में न लाए.

राजीव बिंदल पुत्र स्वर्गीय वैद बाल मुकंद निवासी निवासी बिंदल कॉलोनी सर्कुलर रोड नाहन सुखराम चौधरी पुत्र तुलसी राम निवासी पूरुवाला पावटा साहिब और अलका रानी पत्नी सुरेंद्र सिंह निवासी बेहडेवाला पोस्ट ऑफिस  सैनवाला मुबारिकपुर तहसील नाहन जिला सिरमौर ने हाईकोर्ट में अलग-अलग अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर की है

गौरतलब हैं कि पुलिस थाना माजरा के क्षेत्राधिकार में गांव किरतपुर में पुलिस तथा उपद्रवियों के बीच हुई झड़प में कुछ उपद्रवियों ने पुलिस के ऊपर धारदार हथियारों से हमला कर दिया था जिसमें पुलिस कर्मियों को काफी चोटें आई थी। आरोप है कि राजीव बिंदल सुखराम चौधरी और अलका रानी ने भीड़ को उकसाकर पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला करवाया और खुद भी उपद्रवियों के साथ पुलिसकर्मी पर हुए जानलेवा हमले में शामिल थे  जिस पर पुलिस थाना माजरा में अभियोग संख्या 97/25, दिनांक 13/06/2025, अधीन धारा 299, 132, 191(2), 191(3), 190, 351(2), 115(2) BNS पंजीकृत किया गया था। जिसमें बाद में बीएनएस की धारा 109 भी लगा दी गई थी जो की हत्या के प्रयास से संबंधित है

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उपरोक्त अभियोग के अन्वेषण के दौरान दिनांक 14-06-2025 को आरोपीगण सुमित गुप्ता पुत्र श्री किशन लाल निवासी वार्ड नं0-05 हाऊसिंग बॉर्ड क्लोनी नाहन उम्र-40 साल, मानव शर्मा पुत्र स्व0 श्री महावीर शर्मा निवासी दखाली, डा0 व तह0 नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0 उम्र-41 साल, राज कुमार पुत्र श्री अमर सिंह निवासी गांव शितली, डा0 बनेठी, तह0 नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0 उम्र-34 साल, जय प्रकाश पुत्र श्री रमेश ठाकुर निवासी गांव जाबल का बाग, डा0 तह0 नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0 उम्र-39 से गहनता से पूछताछ की जाकर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को नियमनुसार माननीय अदालत में पेश किया गया था जहां से उनको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है

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