जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाहन देवेंद्र शर्मा की अदालत ने बुधवार को फिरौती व किडनैपिंग के दोषी दंपति को 3-3 साल का कठोर कारावास व 17-17 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नरेश कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी बागनथ अनिल वाटर टैंक गली नंबर 2 त्रिलोकपुर रोड कालाअंब ने 29 जनवरी 2015 को पुलिस थाना कालाअंब में शिकायत दर्ज करवाई थी कि यह और इसका छोटा भाई रामेश्वर का परिवार रहता है।
29 जनवरी 2015 को शाम करीब 5:30 बजे तक इसका इसके भाई रामेश्वर का बेटा केशव, जो कि 4 साल का है पडोस में खेलने गया था। वह घर नहीं लौटा। जब उन्होंने उसकी पूछताछ आस-पड़ोस व सभी रिश्तेदारों के पास की, तो केशव का कहीं पर पता नहीं चला। 30 जनवरी को पड़ोसी नरेश कुमार के किराएदार शकील अहमद के मोबाइल नंबर पर प्रीति जदौन ने फोन करके केशव के बारे में उसके ताया नरेश से बात करवाने को कहा। प्रीति जदौन ने नरेश को बताया कि केशव उसके कब्जे में है, उसके बदले में उसे 15 लाख रुपए चाहिए। जिस पर नरेश कुमार ने कालाअंब पुलिस थाने में फिरौती व किडनैपिंग का मामला दर्ज करवाया।
कालाअंब पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस निवासी अजीतपुर के श्याम सुंदर पुत्र प्रेम शंकर व उसकी पत्नी प्रीति को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने जब उनके कमरे की तलाशी ली, तो 4 वर्षीय केशव श्याम सुंदर व प्रीति के कमरे में चारपाई के नीचे छुपाया हुआ मिला। जहां पर केशव गंभीर रूप से घायल मिला। उसके शरीर पर मारपीट के निशान भी पाए गए। पुलिस ने बच्चे को छुड़ाकर उसका मेडिकल चेकअप करवाकर परिजनों को सौंप दिया। वही मामले में पूरी छानबीन कर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किडनैपिंग व फिरौती के दोषी दंपति श्याम सुंदर व प्रीति जदौन को दोषी मानते हुए 3-3 वर्ष का कठोर कारावास व 17-17 हजार रुपए जुर्माना न अदा करने की सूरत में 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।