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आशु हत्याकांड में पुलिस लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है और दूसरे पक्ष की ओर से करवाई एफआईआर में नामजद आरोपियों की धरपकड़ के लिए भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है। यह बात अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए एसपी अमित यादव ने कही। एसपी ने कहा कि मामले की जांच प्रभावित न हो इसके लिए एक पुलिस कर्मी को स्थानांतरित किया गया है क्योंकि उसके रिश्तेदार युवक का नाम इस मामले में शामिल है।
शाम 5 बजे के बाद टिप्परों के जरिए खनन सामग्री की ढुलाई पर पूर्ण प्रतिबंध
एसपी ने कहा कि शाम 5 बजे के बाद टिप्परों के जरिए खनन सामग्री की ढुलाई पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस नियम का उल्लंघन करने पर जिले में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं। शाम 5 बजे से क्रशर एरिया से जिला सीमा तक टिप्परों की आवाजाही पूर्णत: बंद है। पंजाब की ओर से आने वाले एक्सटैंडेड बॉडी टिप्परों पर भी कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत हाल ही में 3 एक्सटैंडेड बॉडी टिप्परों पर भारी जुर्माना लगाया गया है।
खनन सामग्री ढुलाई के लिए निर्धारित कॉरिडोर तय
एसपी ने बताया कि खनन सामग्री ढुलाई के लिए निर्धारित कॉरिडोर तय किए गए हैं और पुलिस इन मार्गों पर भी लगातार कड़ी निगरानी रख रही है। इसके साथ ही टिप्पर संचालकों को निर्देश दिए कि वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज पूर्ण रखें तथा नम्बर प्लेट स्पष्ट एवं मानक के अनुरूप हों। किसी भी प्रकार की कोताही पाए जाने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
शराब बिक्री के समय निर्धारण और अहातों पर नजर
एसपी ने बताया कि जिला ऊना में शराब बिक्री के लिए रात 10 बजे तक का समय निर्धारित है। बार, पब, होटल और शराब ठेके निर्धारित समय के भीतर ही बिक्री सुनिश्चित करें। समय के बाद शराब वितरण के मामलों में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिले में 100 से अधिक लीकर वैंड हैं जिनमें से केवल कुछ को ही अहाता संचालन की अनुमति है। एसपी ने स्पष्ट किया कि जिन विक्रेताओं के पास अहाता संचालन की अनुमति नहीं है, वे तुरंत अहाता बंद करें अन्यथा लीकर वैंड संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अवैध खनन व शराब से संबंधित शिकायतें करने की अपील
एसपी ने आम जनता से अपील की कि यदि अवैध खनन या शराब संबंधी गतिविधियों की सूचना मिलती है तो वे पुलिस को अवश्य सूचित करें। नागरिक ऐसी जानकारी उनके निजी मोबाइल नंबर पर टैक्स्ट या व्हाट्सएप के माध्यम से भी दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम पूर्णत: गोपनीय रखा जाएगा।
हथियार जमा करवाने के निर्देश
एसपी ऊना ने जिले के सभी लाइसैंसधारियों को 26 नवम्बर तक अपने हथियार जमा करवाने के निर्देश जारी किए हैं। सत्यापन उपरांत ही आवश्यक लाइसैंस धारकों को पुन: अनुमति प्रदान की जाएगी। जिला में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन हर हाल में शांति, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
डीसी चौक से मैहतपुर बैरियर सड़क पर टिप्परों की आवाजाही बैन
एसपी ने बताया कि डीसी चौक से मैहतपुर बैरियर सड़क तक भारी वाहनों की आवाजाही को विनियमित किया गया है। जिला प्रशासन ने यह निर्णय ऊना शहर में बढ़ते जाम और आम जनता की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए लिया है। टिप्परों की आवाजाही इस पूरे मार्ग पर प्रतिबंधित रहेगी। व्यावसायिक भारी वाहनों की आवाजाही सुबह 8 से रात 9 बजे तक बंद की गई है। प्रतिबंध अवधि में वाहन झलेड़ा-डीसी चौक-संतोषगढ़-अजौली मोड़ मार्ग का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही लोडिंग-अनलोडिंग पर भी सुबह 8 से रात 9 बजे तक रोक रहेगी।









