दिनांक 24-07-2025 को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायलय संख्या 2 पौटा साहिब के न्यायधीन श्री विशाल तिवारी की अदालत ने मुलजिम धासी राम पुत्र स्व. वारु राम एवं सत्या देवी पुत्री शोभा राम निवासी ग्राम सालवाला पो० ओ० गौरखुवाला लहसील पौटा साहिब में धारा 420 भारतीय दंड संहिता के तहत 3-3 साल की कैद तथा 3,000 रुपए जुर्माना व 467 भारतीय दंड संहिता के तहत 3-3 साल की कैद तथा 3,000 रुपए व जुर्माना 471 भारतीय दंड संहिता के तहत 3-3 साल की कैद तथा 3,000 रुपए जुर्माना तथा 120 (B) भारतीय दंड संहिता के तहत 6 महीने की कैद तथा 1,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। सभी सजाये एक साथ चलेगी ।
सहायक जिला न्यायवादी ने बताया है कि शिकायतकर्ता अक्षय सूद, सहायक आयुक्त विकास खंड पांवटा साहिब ने एक शिकायत पत्र दिनांक 30- 2009-06 मय जांच रिपोर्ट को पुलिस चोकी सिधपुरा व थाना पोंटा साहिब में मुकदमा न० 242/2009 दर्ज करवाया था। मुकदमा की तफ्तीश ASI कमल नैन के द्वारा अमल में लाई गयी थी
दोराने तफ्तीश व दस्तावेजो के अवलोकन पर पुलिस ने पाया कि आरोपीया सत्यदेवी पुत्री शोभा राम की जन्म तिथि रा० प्रा० पा ० सालवाला के आयु प्रमाण पत्र व ग्राम पचायत गोरखुवाला के परिवार रजिस्टर तथा ग्राम पचायत खोदरी के परिवार रजिस्टर के अनुसार 20-12-1966 दर्ज थी परतु पूर्व प्रधान आरोपी घासी राम ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला ने नियमो की उलंगन करते हुए गलत आदेश देकर अरोपिया सत्यादेवी की जन्मतिथि 20-11-1966 के स्थान पर 04-04-1970 दर्ज करवानी पायी गयी थी।
जिस पर थाना पांवटा साहिब से उपरोक्त मुकदमा जेर धारा 420, 467, 468, 471 IPC दर्ज किया गया था। मुकदमा की तहकीकात पुलिस के द्वारा करने पर पुलिस ने चलान तैयार कर के अदालत में पेश किया तथा अदालत में 18 गवाहों के बयान दर्ज करवाया गया। जुर्म सिद्ध होने पर अदालत द्वारा मुलजिम को उपरोक्त लिखी सजा सुनाई गई , इस मुकदमा की पैरवी सहायक जिला न्याय्वादी श्री गौरव शर्मा ने की है