बीबीएन क्षेत्र तथा परवाणू में स्थापित औद्योगिक इकाईयों में आने वाले कामगारों को ‘वन टाइम’ आने की अनुमति

जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ तथा परवाणू में स्थापित औद्योगिक इकाईयों में प्रदेश के बाहर से आने वाले कर्मचारियों एवं कामगारों के लिए आवश्यक आदेश जारी किए हैं।

इन आदेशों के अनुसार प्रदेश के बाहर से इन औद्योगिक क्षेत्रों में आने वाले कामगारों को ‘वन टाइम’ आने की अनुमति दी जाएगी। इन कर्मचारियों तथा कामगारों को ‘वन टाइम’ प्रवेश के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन करना होगा। बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र के लिए उपनिदेशक उद्योग बद्दी तथा परवाणू क्षेत्र के लिए महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सोलन को आवेदन करना होगा। यह आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर करना होगा। ऐसे सभी कर्मचारियों एवं कामगारों की विस्तृत जानकारी संबंधित उद्योग के मालिक अथवा प्राधिकृत हिस्सेदार अथवा प्रबंध निदेशक या निदेशक अथवा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दी जाएगी।

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बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ तथा परवाणू क्षेत्र में स्थापित संबंधित उद्योग के मालिक अथवा प्राधिकृत हिस्सेदार अथवा प्रबंध निदेशक या निदेशक अथवा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को उद्योग के लेटर हैड पर लिखित में प्रस्तुत करना होगा। इन क्षेत्रों में प्रदेश के बाहर से आने वाले कर्मचारी एवं कामगारों को पूर्व निर्धारित क्वारेनटाइन सुविधा में रखा जाएगा। ये सभी कर्मचारी एवं कामगार पहले से कार्यरत कर्मियों से दूरी बनाकर रखेंगे। इकाई प्रबंधन द्वारा यह सुनिश्चित बनाया जाएगा। क्वारेनटाइन सुविधा की विस्तृत जानकारी औद्योगिक इकाई प्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत की जाएगी। कर्मचारियों की अदला-बदली की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाएगी कि इस संबंध में पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर प्रदान की जाए।

इन कर्मचारियों एवं कामगारांे को राज्य में आने की अनुमति निर्धारित शर्तों पर प्रदान की जाएगी। इसके अनुसार ऐसे कर्मचारियों एवं कामगारांे का कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों के साथ कोई संबंध एवं ऐसे क्षेत्रों की यात्रा का इतिहास नहीं होना चाहिए। बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में आने वाले इन कर्मचारियों एवं कामगारों के प्रवेश एवं निकासी के संबंध में नियमन बरोटीवाला बैरियर पर तथा परवाणू क्षेत्र के लिए ओल्ड बैरियर परवाणू पर किया जाएगा। बैरियर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी। संबंधित कर्मी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर दैनिक आधार पर अपनी सूचना अद्यतन करेंगे।
संबंधित कर्मचारी एवं कामगार पुलिस अधीक्षक बद्दी तथा उप पुलिस अधीक्षक परवाणू द्वारा स्वीकृत मार्ग योजना का पालन करेंगे। बिना अनुमति के मार्ग योजना के बाहर जाने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी कामगारों एवं कर्मचारियों को प्रदेश सरकार एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, सोशल डिस्टेन्सिग नियम तथा सेनिटाइजेशन इत्यादि का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
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