(नीना गौतम ) बाल-बालिका सुरक्षा योजना के तहत अनाथ बच्चों के संरक्षकों को प्रदेश सरकार की ओर से 2300 रुपए प्रतिमाह राशिप्रदान की जाएगी। 18 साल की आयु तक सरकार की ओर से इस योजना के तहत यह वित्तीय सहायता दी जाएगी। आनी के एसडीएम चेत सिंह ने आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के महिला एवं बाल विकास की त्रेमासिक बैठक में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय अधिकारियों को इसे जन जन तक पहुंचाने निर्देश भी दिया।
एसडीएम चेत सिंह ने इस मौके पर कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए अनाथ बच्चों के माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, संरक्षक का मेडिकल सर्टिफिकेट और पंचायत की रिपोर्ट का होना जरूरी है। इसके पश्चात इस संबंध में औपचारिकताओं को पूरा करके स्थानीय सीडीपीओ या जिला बाल संरक्षण यूनिट में भी जमा करवाए जा सकते हैं। विभागीय अधिकारियों ने इस मौके पर बेटी है अनमोल योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की दो बेटियों के नाम पर 12 हजार रुपए की एफडी सरकार द्वारा की जा रही है, इसके अलावा 12 कक्षा तक 450 रुपए से लेकर 2250 रुपए तक की छात्रवृति भी बेटियों को दी जा रही है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत भी 51 हजार रुपए की राशि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को बतौर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पिता की मृत्यु होने या शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होने पर ऐसे परिवार की बेटियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। एसडीएम चेत सिंह ने इस मौके पर विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में पेश आ रही दिक्कतों को दूर करने के भी निर्देश दिए।