( जसवीर सिंह हंस ) पांवटा साहिब : 451 किलो भुक्की मामले के मुख्य आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट से ख़ारिज हो गयी है | जमानत याचिका ख़ारिज होने के बाद अभी तक आरोपी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया है | वही मुख्य आरोपी बंजारा बस्ती सतीवाला बहराल निवासी प्रवीण की अग्रिम जमानत याचिका सेशन कोर्ट से ख़ारिज हो गयी थी जिसके बाद मुख्य आरोपी हाई कोर्ट में पंहुचा था | यह भी सवालिया निशान उठ रहे है कि मुख्य आरोपी कुछ समय पहले भी भुक्की सहित गिरफ्तार हुआ था ऐसे में यह नशा तस्कर इतनी बड़ी भुक्की तस्करी को अंजाम दे रहा था |
वही अभी तक पुलिस इस बड़ी खेप की बरामदगी के मामले में नशे की खेप बेचने व खरीदने वाले तक भी नहीं पहुच सकी है वहीं सिरमौर के पुलिस के मुताबिक आरोपी से अभी ओर भुक्की बरामदगी होनी बाकी है बड़े नशा तस्करों की ओर इंगित करता है कि इस दलदल में काफी और बड़े नशा तस्कर भी शामिल है | परंतु इस मामले में आधा दर्जन के करीब अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर बताए जा रहे हैं |
इस प्रकार नशा तस्करी के मामले में अब तक कुल 451 किलो भुक्की बरामद हो चुकी है | खबरोंवाला ने एस आई टी भी गठित करने के विषय में न्यूज़ प्रकाशित की थी क्योंकि इतने बड़े मामले का पर्दाफाश करने के लिए नशा तस्कर राजनीतिक व अन्य तरह के दबाव भी बनवा सकते थे । आपको बता दें कि पांवटा साहिब में 11 फरवरी को सुबह तड़के 200 किलो चूरा पोस्त पुलिस ने पकड़ा था वहीं देर शाम डेढ़ सौ किलो और चुरा पोस्त पुलिस ने यमुना किनारे से बरामद किया इसके बाद 101 किलो चुरा पोस्त पुलिस ने यमुना किनारे से बरामद किया लेकिन इतनी बड़ी नशे की खेप मिलने के बावजूद भी पुलिस अभी मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है |