सिरमौर में उचित मुल्य की दुकानों में 17 मई तक जारी रहेगा बायोमेट्रीक पर प्रतिबंध

जिला सिरमौर मंे अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में राशन के लेन-देन में प्रयोग होने वाले पीओएस-बायोमेट्रीक मशीनो का प्रयोग 17 मई, 2020 तक नही होगा यह जानाकारी जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डा0आर0के0 परूथी ने दी।

उन्होने बताया कि कोरोना के संक्रमण फैलने से पहले सरकार उचित  मुल्य की दुकानों में राशनकार्ड होल्डर का पीओएस मशीन में अंगूठे का इस्तेमाल करने के बाद राशन जारी करती थी जोकि सही राशनकार्ड होल्डर को ही राशन देने मे सहायक सिद्व होती थी लेकिन कोविड-19 संक्रमण के फैलने के बाद इन मशीनों से बायोमेट्रीक के प्रयोग पर रोक लगा दी है।     उन्होने बताया कि सरकार ने कोरोना के प्रदेश में बढते हुए मामलों को देखते हुए जारी निर्देशानुसार 17 मई, 2020 तक यह आदेश प्रभावी रहेगे

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