पांवटा साहिब में कई उद्योग पिछले 5 महीनों से बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के चल रहे हैं ! ऐसे में सवाल उठता है कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट खत्म होने से पहले ही कंपनियों ने सर्टिफिकेट क्यों अप्लाई नहीं किए और कई महीनो बाद भी उन्हें सर्टिफिकेट जारी क्यों नहीं हो पाए हैं।
बता दें कि कालाआम औद्योगिक क्षेत्र और पांवटा साहिब औद्योगिक क्षेत्र में पहले ही कंपनियों द्वारा पॉल्यूशन नियमों का उल्लंघन किया जाता रहा है जिसके कारण इन क्षेत्रों में तापमान और एयर क्वालिटी सबसे गंदी रहती है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पांवटा साहिब भाटांवाली स्थित एन सी एल उद्योग के साथ ही कई अन्य उद्योग बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के ही चल रहे हैं इनमें से एक कंपनी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अप्रैल 2024 में समाप्त हो गया था तो अन्य उद्योग जो की गोंदपुर और काला आम में स्थित है उनके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी कई माह पहले खत्म हो चुके हैं बावजूद इसके कंपनियां धड़ल्ले से चल रही है।
पुर्व पॉल्यूशन अधिकारी ऐके शारदा और श्रवण के अनुसार वैसे तो कंपनियों को सर्टिफिकेट 31 मार्च से पहले ही अप्लाई कर देने चाहिए और अगर अप्लाई करने के बाद कोई ऑब्जेक्शन लगा है तो उसको जल्द से जल्द रिमूव करवाना चाहिए आमतौर पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेने के लिए 4 माह का समय नहीं लगना चाहिए। हालांकि अगर किसी कंपनी ने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं किया है और उसका पिछला सर्टिफिकेट खत्म हो गया है तो यह गंभीर विषय है ऐसी कंपनियों पर विभाग को कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाना चाहिए।