प्रशिक्षण सिरमौर में सरकार के आदेशो के बाद ही प्रशिक्षण प्राप्त बार्बर् ही खोल पाएंगे सैलून, कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बार्बर् को दिया जा रहा है प्रशिक्षण हेयर कटिंग के लिए होंगे ये नियम

जिला सिरमौर में कोविड-19 सक्रमण को फैलने से रोकने के लिए और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में आज बार्बरों को उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में प्रशिक्षण दिया गया। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने देते हुए बताया की इस प्रशिक्षण शिविर में नाहन शहर के सभी पंजीकृत बार्बर् उपस्थित थे।     उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में नाहन के बार्बरों को कोविड-19 संक्रमण और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और इस सक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों के बारे में भी बताया गया।

उपायुक्त ने बताया कि आगामी दिनों में सरकार के आदेश के बाद ही जिला में केवल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बार्बर् ही अपनी सैलून खोल पाएंगे। वह केवल कैंची के प्रयोग से ही बाल काट पाएंगे तथा ट्रिमर व ब्लेड के इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में जिला के सभी उपमण्डल स्तर पर बार्बरों  को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस प्रशिक्षण शिविर में स्वास्थय शिक्षिका कोमल चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि बार्बरों को ट्रिपल लेयर वाले मास्क पहनने, हर व्यक्ति के बाल काटने से पहले और बाद में दुकान व औजारों को सैनिटाईज करने तथा हैंड वॉश बेसिन में स्वच्छ, गर्म और बहता पानी का इस्तेमाल करने के बारे में बताया गया है। बार्बरों को यह भी बताया गया की एक अलग सिंक में सफाई उपकरण के लिए स्वच्छ, गर्म पानी उपलब्ध होना चाहिए। दुकान व सैलून के प्रवेश द्वार और दुकान के अंदर लिक्विड हैंडवाश या 70 प्रतिशत अल्कोहल आधारित हैण्ड रब उपलब्ध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कचरे के निपटान हेतु कूडादान उपलब्ध होना चाहिए तथा हर सुबह और शाम को परिसर और दुकान में एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट के साथ पोछा लगना चाहिए।

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