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जिला कुल्लू में अदालत ने चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर 2 लोगों को 13 साल के कारावास की सजा सुनाई हैं. वहीं, इस मामले में प्रयोग की गई ऑल्टो कार को जब्त करने के भी आदेश दिए हैं. अदालत ने उन्हें 1,30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने का भुगतान न करने की सूरत में दोनों को दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. अदालत ने तस्करी में उपयोग की गई ऑल्टो कार को भी जब्त करने के आदेश दिए हैं.
जानकारी के अनुसार 25 सितंबर 2020 को सुबह 11:30 बजे कुल्लू पुलिस एएसआई पुष्प देव के नेतृत्व में शारनी में नाकाबंदी के दौरान वाहनों की जांच कर रही थी. इस दौरान जरी की ओर से एक ऑल्टो कार आई, जिसे एक आरोपी चला रहा था और दूसरा आरोपी उसमें सवार था. तलाशी लेने पर कार से 3 किलो 510 ग्राम चरस बरामद हुई. इस संबंध में थाना सदर कुल्लू में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. जांच के बाद चालान अदालत में प्रस्तुत किया गया.
मामले की सुनवाई पूरी होने पर विशेष न्यायाधीश कुल्लू प्रकाश चंद राणा ने आरोपियों को उपरोक्त सजा सुनाई है. इसके साथ ही मामले में एक आरोपी सोभा राम उर्फ राज बहादुर, जो बरामद चरस की सप्लाई में शामिल था, फरार है. उसे अदालत ने भगौड़ा अपराधी घोषित किया है. वहीं, एक अन्य आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया है. जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 गवाहों की गवाही अदालत में करवाई गई.
कुल्लू में हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार
वहीं, कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में पुलिस की टीम ने सोमवार को एक 21 वर्षीय युवक को 30.780 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था. आरोपी युवक उपमंडल बंजार का रहने वाला है. वहीं, पुलिस की टीम आरोपी युवक से पूछताछ करने में जुटी हुई है. डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि ‘आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार था और हेरोइन की सप्लाई देने जा रहा था. ऐसे में पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.’