सिरमौर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला उपायुक्त ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बंदिशें बढ़ाने का फैसला किया है।
सिरमौर जिला की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक अब सुबह 9 बजे से शाम 6.30 बजे तक ही खुली रहेंगी। जबकि शनिवार को सुबह 9.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक खोलने जा समय निर्धारित किया गया हैं। इसके अलावा रविवार को पूर्ण बंद रखने का निर्णय लिया गया हैं। डीसी सिरमौर ने इस बावत आज आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार जिला सिरमौर के सभी दुकानों को खोलने का समय सुबह 9:00 बजे तय किया गया है। शाम को 6.30 बजे तक ही जिला के हर बाजार खुल सकेंगे। इसके बाद दुकानों व बाजारों को बंद करना होगा।
वहीं, रेस्तरां, ढाबों को शाम के 7.30 बजे तक का समय तय किया है। जबकि रात्रि 9.00 बजे तक फ़ूड सप्लाई दी जा सकेगी। प्रशासन का मानना है कि इनका कोई खुलने का समय नहीं होता है। कामकाजी लोग समय पर कई बार नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए ढाबों व रेस्तरां को खोलने का समय 7.30 तक तय किया गया है।
वहीं, जरूरी आवश्यक वस्तुओं अंडा, ब्रेड, दूध आदि की दुकानें खोलने का समय सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 5:00 बजे से 6.30 बजे तक रहेगा। जबकि शनिवार को सुबह 5:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक समय निर्धारित किया गया हैं।
इसके अलावा दवाईयों की दुकानें 24×7 घंटे खुली रह सकेंगी। यह आदेश 11 जनवरी से 24 जनवरी 2022 सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे।
इसके साथ ही हिमाचल के जिला सिरमौर में भी फाइव डे वीक व्यवस्था लागू हो गई है। सभी सरकारी कार्यालयों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्थानीय निकाय व स्वायत्त संस्थाओं में फाइव डे वीक की व्यवस्था भी लागू की गई है।
जबकि अतिरिक्त कार्यालयों में पचास फीसदी कर्मचारी ही क्रमवार आएंगे, जबकि आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों में यह बंदिशें लागू नहीं होंगी।