पांवटा साहिब : हाई कोर्ट के सीसीआई को आदेश ट्राला सोसाइटी को नही होगी कोई पेमेन्ट

 

शहर की ट्राला यूनियन को एक और झटका लगा है प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 व 6 रेस्पोडेण्ट नम्बर 7 को किसी भी प्रकार की पेमेन्ट नही कर सकेगा। यह ट्राला यूनियन को दूसरा झटका है। इससे पूर्व जिलाधीश सिरमौर व स्थानीय प्रशासन की दखन्दाजी के बाद जो संस्था बनाई थी उसका पंजीकरण भी रद्ध कर दिया गया था। तब से ट्राला यूनियन बैक फुट पर थी।

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यह भी बताते चले कि इस यूनियन में कुछेक गुण्डा तत्वो की संलिप्तता हो गयी थी । जिसके बाद से ट्राला यूनियन की इमेज पर काफी असर पड गया था। इधर राजनीति के चाणक्य बलजीत सिंह नागरा ने एक के बाद एक धोबी पछाड मारा और सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी ट्राला यूनियन को समाप्त कर दिया। इधर कानून का दरवाजा खटखटाते हुए सभी न्याय लिये और किसी भी प्रकार की हिसां तक नही होने दी।

यह भी बताते चले कि ट्रक यूनियन के नाम पर बडा भारी पैनिक क्रियेट किया गया था किन्तु ट्रक यूनियन के प्रधान बलजीत नागरा ने सभी आपरेटर्स को समझाते हुए सभी पर लगाम लगाये रखी और शहर भर में किसी भी प्रकार की अनहोनी होने से रोके रखा किन्तु लगातार न्याय का दरवाजा खटखटाते रहे और अन्ततोगत्वा अदालत से उन्हें न्याय मिला है। अब सीसीआई प्रबन्धन ट्राला यूनियन को किसी भी प्रकार की पेमेन्ट नही कर सकेगा। और सारा का सारा काम भी ट्रक यूनियन को ही मिल चुका है। यह नागरा की एक बडी जीत बताई जा रही है।

पता चला है कि ट्राला यूनियन जो कि सिरमौर मल्टी एक्सल ट्रान्सपोर्ट सोसाइटी पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जो भी पुलिस की सुरक्षा ली गयी थी जो कि प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर थी जिसकापूरा हर्जा खर्चा ट्राला यूनियन ने देना था जिसकी कुल रकम चोदह लाख इकसठ हजार पांच सौ उन्नीस रूपये बनती थी जिसमें से अभी तक कुल तीन लाख रूपये जमा किये गये हेै जिसके बारे में एसपी सिरमौर के कार्यालय से एक नोटिस भी जारी हो चुका है जिसमे सात दिन दिन का समय बकाया रकम भुगतान हेतु दिया था किन्तु अभी तक वह पैसा जमा नही किया गया है जो कि पता चला है बाकी की रकम ग्यारह लाख इकसठ हजार के करीब बनती है जिसे जमा नही किया गया है। जिस बारे में सिरमौर पुलिस एक्शन मोड पर ​कभी भी आ सकती है।

हरविन्दर कौर ने दिया झटका — इस मामले में वार्ड नम्बर 5 की नगर पालिका पा​र्षद हरविन्दर कौर ने न्याय का दरवाजा खटखटाया था जिस पर इस प्रकार के आदेश प्रदेश हाई कोर्ट ने दिये है। समस्त जानकारी देते हुए ट्रक यूनियन के उप प्रधान जसमेर सिंह भूरा ने देते हुए बताया व प्रतियां उपलव्ध करवाई और बताया कि अब सीसीआई एक पैसे की भी पेमेन्ट सिरमौर मल्टी एैक्सल सोसाइटी को नही कर सकती । वही दूसर ओर एसपी ने भी नोटिस दिया हुआ है।

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