पांवटा साहिब चोरी का जुर्म कबूलने पर दोषी को पांच माह का कारावास

एडिशनल चीफ जुडिशियल मेजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-1 पांवटा की न्यायाधीश विजयलक्ष्मी की अदालत ने चोरी का जुर्म कबूलने पर दोषी को पांच माह के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को जुर्माने के तौर पर 500 रुपये की राशि भी अदा करनी होगी। मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि अदालत ने दोषी रिंकू पुत्र नाथूराम निवासी शिव कालोनी नारायणगढ़, जिला अंबाला (हरियाणा) को चोरी का जुर्म कबूलने पर आईपीसी की धारा 454 के तहत 3 माह और धारा 380 में पांच माह की कैद की सजा सुनाई है।

उन्होंने बताया कि दोषी पहले ही दो माह 18 दिन की सजा जेल में काट चुका है। शिकायतकर्ता कोलिका कोहिला निवासी नर्सिंग होम आर्यनगर, ऊना ने पांवटा पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई कि साल 2018 में वह एमडीएस का कोर्स डेंटल कालेज पांवटा में कर रही थी। 29 दिसंबर 2018 को जब वह अपने गेस्ट हाउस के कमरे से साढ़े चार बजे ऊपरली मंजिल में कपड़े लेने गई। वापस आते वक्त उसने अपने कमरे से आरोपी को एकदम बाहर आते देखा। जब उसने आवाज लगाई तो वह भाग गया। पीजी के मैन गेट पर उसे रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन आरोपी भाग निकला। जब कमरे के भीतर जाकर देखा तो उसका पर्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत अन्य जरूरी कागजात और दो हजार रुपये की नकदी के अलावा सोने की कान की रिंग चोरी पाए गए। पुलिस थाना में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया गया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूला और अदालत ने उसे अलग अलग धाराओं में तीन और पांच माह की कैद की सजा सुनाई।

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