पावटा साहिब : चोरी के आरोपी को 6 महीने कैद व तीन हजार रूपये जुर्माना

जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज एडिशनल चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 1 कि न्यायाधीश विजयलक्ष्मी की अदालत ने मुलजिम लखविंदर उर्फ लक्की पुत्र राजकुमार निवासी खतौली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश को आईपीसी की धारा 379 के तहत 6 महीने की कैद व तीन हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है

सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता बानी पुत्र नेक मोहम्मद निवासी निहालगढ़ ने पावटा साहिब पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 11/4/2013 को शाम के वक्त जब उसने अपनी नई हीरो होंडा मोटरसाइकिल गोंदपुर में प्रकाश की दुकान के सामने खड़ी की थी ओर जब वह जब वह मोबाइल खरीदने के लिए दुकान में चला गया उसके 15 मिनट बाद वापस आया तो देखा वहां उसकी मोटरसाइकिल नहीं थी इसके पश्चात बानी ने मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात करते हुए चोरी के आरोपी लखविंदर लकी को हरिद्वार से गिरफ्तार किया था तथा आरोपी ट्रायल के दौरान दोषी पाया गया ट्रायल के दौरान अभी अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों के बयान दर्ज करवाए तथा जुर्म सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा मुलजिम को सजा सुनाई गई

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