राज्य मंत्रिमण्डल की आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में 5 जून, 2006 को कुल्लू ज़िले में स्की गांव बनाने के लिए मैसर्ज हिमालयी स्की विलेज लिमिटेड के साथ हुए समझौता ज्ञापन और कार्यान्वयन समझौते को रद्द करने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने उद्योग विभाग द्वारा उद्योगपतियों से पंजीकरण के समय वसूली गई 6 प्रतिशत स्टॉम्प डयूटी में से तीन प्रतिशत स्टॉम्प डयूटी वापिस करने का भी निर्णय लिया है बशर्ते वे राज्य में अपनी इकाई की स्थापना के उपरांत राज्य में बाद के लिए प्रसंस्करण ढांचा स्थापित करने के लिए निजी भूमि खरीदते हैं।
किसानों को ट्रैक्टर के पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य मंत्रिमण्डल ने न्यूनतम एक हेक्टेयर भूमि को 2.5 बीघा तक छूट देने का भी निर्णय लिया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि ट्रैक्टर मालिक के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है तो वह अपनी माता या पिता के नाम पर भूमि हलफनामा जमा कर सकता है। यह भी निर्णय लिया गया कि कृषि कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले टै्रक्टर पर केवल चार इंच की हरी पट्टी को टै्रक्टर पर दर्शाना होगा।
मंत्रिमण्डल ने किन्नौर जिला के तहसील कल्पा के शीलापुर मुरंग में 13-47-52 हेक्टेयर भूमि को एचपीपीसीएल को पट्टे पर काशंग जल विद्युत परियोजना चरण-2 तथा चरण-3 के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप 180 रुपये प्रतिवर्ष की पट्टा दर पर 40 वर्षों के लिए देने का निर्णय लिया, जिसमें की पांच वर्षों के उपरान्त पांच प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, यह छूट हिमाचल प्रदेश भू-सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के प्रावधानों के तहत दी गई है।
मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा ज़िले की तहसील धर्मशाला में स्थित 24-51-09 की सरकारी भूमि को केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया।मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवाकर (संशोधन) अध्यादेश 2018 में संशोधन की भी स्वीकृति प्रदान की। इसके अंतर्गत न्यूनतम कर योग्य कारोबार को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का भी निर्णय लिया। इससे राज्य में छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। छोटे करदाताओं (कम्पोजिशन डीलर) को आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है और अब वे यह रिर्टन मासिक की बजाय त्रैमासिक जमा कर पाएंगे तथा करों का भुगतान भी त्रैमासिक किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के चच्योट तहसील के गांव खारसी में नियमित पशु औषधालय को खोलने तथा शिमला जिला के थरोच में पशु औषधालय को आवश्यक स्टाफ सृजित करने के साथ पशु अस्पातल में स्तरोन्नत करने की स्वीकृत दी।
बैठक में निर्णय लिया गया कि कराटे-डू के स्थान पर कराटे को सरकारी सेवाओं में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती के लिए मिलने वाले 3 प्रतिशत आरक्षण में शामिल किया जाएगा। बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग में दैनिकभोगी आधार पर चतुर्थ श्रेणियों के 94 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में लिपिकों के 9 पद लिमिटिड सीधी भर्ती (एलडीआर) के माध्यम से भरने तथा कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (आईटी) के 50 पद सृजित तथा भरने की स्वीकृति प्रदान की।मंत्रिमंडल ने कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों में विषयवाद विशेषज्ञ के तीन पद तथा लिपिकों के चार पद अनुबंध आधार पर भरने की भी अपनी मंजूरी प्रदान की।
बैठक में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 22 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने संभावित औद्योगिक जोन के औद्योगिक गलियारा में योजना विकास गतिविधियों के लिए कांगड़ा जिला के जसवां तहसील में जंदोड़ तथा कोटला में कानूनगो वृत्त, रक्कड़ तहसील में परागपुर कानूनगो वृत्त, देहरा तहसील में ढलियारा तथा भागल कानूनगो वृत्त, डाडासिबा तहसील में जम्बाल कानूनगो वृत्त को सम्मिलत करने का निर्णय लिया।
बैठक में मंडी जिला के श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में आपातकालीन चिकित्सा अधिकारियों के 6 पदों को सृति तथा भरने की मंजूरी दी। इससे क्षेत्र के रोगियों को आपातकाल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होगी।
मंत्रिमंडल ने ऊना जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगाणा में विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को सृजित व भरने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थानाकलां में विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों को सृजित तथा भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगाणा को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सरकार (एलोकेशन) नियम 1971 में क्रम संख्या 10 की जगह उद्योग विभाग के नए विषय इंटेग्रेटिड डवेलेमपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक सेक्टर को भी शामिल करने का निर्णय लिया।