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अब पूरे प्रदेश के भीतर खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित

Khabron wala 

जिला कांगड़ा में सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए प्रशासन ने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठाया है। जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय धर्मशाला द्वारा जारी किए गए नवीनतम निर्देशों के अनुपालन में अब पूरे प्रदेश के भीतर खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार की इस व्यापक योजना के अंतर्गत अब तंबाकू उत्पादों का व्यापार करने वाले प्रत्येक दुकानदार की गणना सुनिश्चित की जाएगी जिसके लिए 29 दिसंबर तक की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए खंड विकास अधिकारियों ने सभी पंचायत सचिवों को स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में वार्ड के अनुसार विक्रेताओं की सूची तैयार करें और निर्धारित प्रपत्र पर विभाग को उपलब्ध करवाएं।

ग्राम पंचायतों को भेजे गए दिशा-निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पंचायत सचिवों को 29 दिसम्बर से पूर्व यह विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी कि अब तक कुल कितने विक्रेताओं को व्यापार के लिए लाइसैंस जारी किए गए हैं और किन कारणों से कितने आवेदनों को निरस्त किया गया है। सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को विकेंद्रीकृत करते हुए पंचायत सचिवों को तीन वर्ष की अवधि के लिए लाइसैंस जारी करने की विशेष शक्तियां प्रदान की हैं। प्रत्येक तंबाकू विक्रेता को लाइसैंस प्राप्त करने के लिए पंचायत निधि में पांच सौ रुपए का शुल्क जमा करना होगा, साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित कड़े नियमों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।

खंड विकास अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में इन नियमों का कड़ाई से कार्यान्वयन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है और यह स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध संबंधित अधिनियम के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा विक्रम सिंह ने इस पूरे अभियान की पुष्टि करते हुए कहा कि समस्त खंड विकास अधिकारियों को इस विषय में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं ताकि समाज को नशामुक्त बनाने की इस मुहिम को सफल बनाया जा सके।

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