जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने हरियाणा के पंचकूला जिला के प्रशासन द्वारा घोषित कन्टेनमेंट जोन से हिमाचल के लिए अन्तर राज्यीय आवागमन पर आगामी आदेशों तक पूर्ण रोक लगा दी है।
इन आदेशों के अनुसार पंचकूला जिला में घोषित कन्टेनमेंट जोन से प्रदेश में आने वाले कर्मचारियों, कामगारों, वरिष्ठ अधिकारियों, प्रोत्साहकों, व्यावसायियों, सेवा प्रदाताओं, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं तथा विभिन्न उद्योगों के निरीक्षण प्राधिकरणों के आवागमन पर पूर्ण रोक लगा दी गई है।
यह निर्णय केन्द्रीय गृह मन्त्रालय के 30 मई, 2020 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है।
इन आदेशों में कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के मामले सामने आने के उपरान्त जिला प्रशासन पंचकूला ने कालका हाईट्स, समीप कालका नर्सिंग होम, आॅपोसिट बस स्टेंड कालका के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। उपरोक्त के दृष्टिगत इस क्षेत्र से अन्तरराज्यीय आवागमन पर पूर्ण रोक लगाई गई है।आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि 24 मई, 2020 को जारी आदेश के अनुरूप कन्टेनमेंट जोन के दायरे से बाहर से आने वाले व्यक्तियों का आवागमन जारी रहेगा।यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।