पांवटा साहिब में अतिरिक्त मुख्य न्याययिक दण्डाधिकारी कोर्ट नं० 1 पांवटा साहिब के न्यायधीश विकास गुप्ता की अदालत ने सोमबार को को मुलजिम विकास उम्र 24 वर्ष पुत्र श्याम लाल निवासी धौलाकुआ पांवटा साहिब जिला सिरमौर हि०प्र० को धारा 457 आईपीसी के तहत 3 साल की सजा 5000 रूपए के जुमाने, एवं 380 आईपीसी के तहत 2 साल 3000 रूपए के जुमाने की सजा सुनाई ।
इस दौरान सहायक जिला न्यायावादी गौरव शर्मा ने बताया कि शिकायत कर्ता बस्ती राम पुत्र केदार सिंह गांव मतरालियां तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर ने पुलिस थाना पांवटा साहिब में शिव मन्दिर कुन्जा मतरालियां तहसील पांवटा साहिब में चोरी की सुचना दी कि दिनांक 16.03. 2019 को मन्दिर के से दो मुर्तियां गणेश भगवान जी व लक्ष्मी माता जी की जो कि पंच धातु की थी चोरी की थी। अभियोजन पक्ष ने मुकदमें में 10 गवाहों के ब्यान दर्ज करवाये। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर धारा 457आईपीसी के तहत 3 साल की सजा 5000 रूप्ये के जुमाने, एवं 380 आईपीसी के तहत 2 साल 3000 रूप्ये के जुमाने की सजा सुनाई गई।। इस मुकदमा की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी गौरब शर्मा ने की।