जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संख्या एक की अदालत के न्यायधीश विकास गुप्ता ने चोरी के दो आरोपियों को 5 वर्ष के कारावास तथा 7 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया की अदालत ने चोरी के मामले में आरोपियों अक्षय उर्फ़ वोडा पुत्र बाबुराम और अर्जुन पुत्र करतार सिंह दोनों निवासी गांव माजरा तहसील पांवटा साहिब साहिब जिला सिरमौर का दोष सिद्ध होने पर आईपीसी धारा 457 में 5 साल का कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना और आईपीसी धारा 380 में 3 साल का कारावास व दो हजार रुपए जुर्माना सजा सुनाई गई है।
सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि 27 नवंबर 2015 को शिकायतकर्ता दिनेश कुमार पुत्र कृषण कुमार निवासी मकान नंबर 102 एकता कॉलोनी पांवटा साहिब तत्कालीन मुख्याध्यापक राजकीय उच्च पाठशाला सैनवाला ने पुलिस चोकी माजरा मै शिकायत दर्ज करवाई थी कि की 26 नवंबर 2015 को राजकीय उच्च पाठशाला सैनवाला में मिड डे मील के बर्तन की चोरी हुई है। पुलिस थाना माजरा में एफआईआर दर्ज की तथा चोरी के मामले की जांच एएसआई प्यार सिंह ने की। पुलिस ने 02 दिसंबर 2015 बातापुल माजरा मटक माजरी की तरफ जाने वाली सड़क पर दो लडको जिनके कंधे पर सफ़ेद बोरा था की तलाशी ली।
जिसमें चोरी हुए बर्तन पाए गए, जिसकी शानाखत दिनेश कुमार मुख्याध्यापक राजकीय उच्च पाठशाला सैनवाला ने की। जांच अधिकारी प्यार सिंह मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर व जांच पूरी कर अदालत में चलान पेश किया। अदालत में अभियोजन पक्ष ने कुल 09 गवाह के पेश किए। आरोपियों का जुर्म सिद्ध होने पर अदालत ने दोनों आरोपियों को सजा व जुर्माना लगाया।