पांवटा साहिब में चूरा पोस्त रखने के दोषी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को अदालत में 4 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश कपिल शर्मा की अदालत ने दोषी मुस्तकीम पुत्र शब्बीर अहमंद निवासी/गांव मगनपुरा डाकघर बादशाही बाग तहसील बेहट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश को यह सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने पर दोषी को 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतान होगा।
अदालत में इस मुकदमा की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने की है। वही सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि 25 जनवरी 2017 को हेड कांस्टेबल विकास कल्याण, एचएचसी सुखदेव सिंह, आरक्षी प्रदीप कुमार व आरक्षी विपिन कुमार निजी गाड़ी से गश्त कर रहे थे, जोकि समय सुबह 6:15 बजे भूपपुर पांवटा साहिब में मौजूद थे। उसी समय तिब्बती कालोनी की तरफ से एक मोटर साइकिल नंबर HR04A 7304 आया। उस पर बैठा व्यक्ति पुलिस टीम को देखते ही घबराते हुए भागने कि कोशिश करते हुए रोका गया।

जब उस की तलाशी ली गई, तो मोटर साइकिल की डिकी में नीले रंग के पॉलिथीन में 3 किलोग्राम चुरा पोस्त बरामद हुआ। जिस पर पुलिस थाना पांवटा साहिब में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे कि जांच तत्कालीन हेड कांस्टेबल विकास कल्याण द्वारा अमल में लाई गई। जांच के दौरान मुख्य साक्ष्य इकठठा करने के बाद अदालत में चालान पेश किया गया। अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश करने व अभियोग में विचारण के दौरान कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद माननीय अदालत ने दोषी मुस्तकीम को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई व जुर्माना लगाया।