बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रक/वाहनों को स्टोन क्रेशर इकाइयों में रात 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक आवाजाही की होगी अनुमति

जिला सिरमौर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी स्टोन क्रेशर इकाइयों कोविड-19 के लिए जारी किये गए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए संचालित की जाएगी। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डा. आर0के0 परूथी ने जारी किए।

आदेशो के अनुसार इन क्रेशर स्थलों पर बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रक/वाहनों को केवल रात्री 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक आवाजाही की अनुमति होगी जबकि जिला के भीतर निर्माण गतिविधियों के लिए खनन सामग्री ले जाने वाले ट्रक/वाहनों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए केवल एक व्यक्ति के साथ पूरे दिन आवाजाही के लिए अनुमति दी गई है।

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उन्होंने बताया कि सभी स्टोन क्रेशर इकाइयों को अपने परिसर को नियमित रूप से सैनिटाइज करना होगा और कर्मचारियों व मजदूरों को फेस मास्क कवर प्रदान करने होंगे। खनन स्थलों पर ‘नो मास्क नो सर्विस’ नियम का सख्ती से पालन करना होगा। सभी स्टोन क्रेशर इकाइयों को दैनिक रजिस्टर में क्रेशर स्थल पर आने वाले ट्रक/वाहनों का विवरण ड्राइवर के पूर्ण विवरण के साथ दर्ज करना होगा।

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