जिला सिरमौर में नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 2 में एक व्यक्ति के कारोना पॉजीटीव पाए जाने के बाद नाहन नगर परिषद के वार्ड नम्बर-2 में स्थित यशवन्त विहार कॉलोनी के पूरे आदिनाथ कॉम्पलेक्स को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। इसके अतिरिक्त वार्ड नम्बर 2 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज जारी किए।
उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आपाताकालीन स्थिति को छोडकर किसी भी प्रकार की आवजाही, लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह, प्रदर्शन, बैठकें, जुलूस, कार्यशाला समुदाय या धार्मिक आयोजनों का आयोजन नहीं करेगा।
कन्टेनमेंट जोन के भीतर दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें रहेंगी। इस क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे बशर्तें सरकार द्वारा निर्धारित उचित सोशल डिस्डेन्सिग व रोटेशन प्रणाली को लागू करना होगा।
कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घरद्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद की सहायता से की जाएगी। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के इस क्षेत्र के अंदर नहीं जाएगा। यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए लोगों पर लागू नहीं होगा। नियमित आधार पर कन्टेनमेंट जोन में कार्यकारी अधिकारी, नाहन द्वारा सेनिटाइजेशन का कार्य करवाया जाएगा।
उन्हांेने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्व आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।