पांवटा साहिब : धारा-118 के उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग

पांवटा साहिब की ग्राम पंचायत भाटांवाली के लोगों ने तहसील कार्यालय में धारा-118 के उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2007-08 में एक सोलर कंपनी के लिए करीब सात बीघा भूमि ली गई थी, लेकिन दो वर्षों के भीतर इकाई स्थापित नहीं हो सकी। अब इस भूमि पर रातोंरात शैड लगाकर कोई इकाई स्थापित करने के प्रयास हो रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, राजस्व विभाग व उद्योग विभाग से इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग उठाई है। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन व विभाग से इस मामले में समय रहतेउचित कार्रवाई नहीं करने पर उनके द्वारा विरोध करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन व उद्योग विभाग से इस मामले में उचित जांच करवाने का आग्रह किया है। यदि उद्योग के लिए ली गई इस भूमि पर दो वर्षों के भीतर इकाई स्थापित होनी चाहिए थी। इसके बाद प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग के नाम भूमि नियमानुसार कर दी जाती है।

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अब इतने वर्षों के बाद शैड तैयार करने का कार्य करने पर धारा-118 का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए जिला प्रशासन व राजस्व विभाग मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई अमल में लाए। इस दौरान पंचायत प्रधान राकेश चौधरी ने कहा कि इस बारे में विगत 11 नवंबर, 2024 को भाटांवाली पंचायत में प्रस्ताव पारित किया गया है। जिसमें कई वर्ष पहले पंचायत द्वारा उद्योग लगाने को जारी अनापति प्रस्ताव को खारिज किया जाए। जिस समय एनओसी जारी की गई थी उस समय इस तरफ आबादी व रिहायशी घर कम ही थे। अब इसके आसपास रिहायशी घर तथा उपजाऊ भूमि के साथ पेड़-पौधे भी हैं। इतने वर्षों के बाद अब किसी तरह का उद्योग लगने मानव जीवन व आबादी प्रभावित हो सकती है। इसलिए इस उद्योग को अन्य स्थल पर स्थानांतरित किया जाए। इस दौरान तहसीलदार पांवटा साहिब ऋषभ शर्मा ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है जिसको देखते हुए उन्होंने पटवारी से इस मामले में एक दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जा रही है।

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