माजरा क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के लापता होने के बारे में 30 जनवरी 2021 को धारा 363 के तहत एक मामला माजरा पुलिस थाने में दर्ज किया गया। लड़की 28.1.21 से गायब थी बाद में, इस मामले की खोज और जांच के दौरान, लापता लड़की को 31.01.21 को पांवटा साहिब में पाया गया।
जब इस मामले में पूछताछ की गई, तो पता चला कि उक्त लड़की 28.01.21 को कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते अपना घर छोड़ कर पांवटा साहिब आ गई है। यहाँ पांवटा साहिब में, शालू निवासी यमुनानगर, हरियाणा और वर्तमान में देवीनगर, पांवटा में रहने वाली एक महिला से मिली। उसने उसे अच्छे जीवन का वादा किया और उसका लालन-पालन किया और उसे अपने कमरे में ले गई। फिर कपड़े बदलने के बाद, शालू नाबालिग लड़की को पांवटा साहिब के एक निजी होटल में ले गई, जहाँ कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसका यौन शोषण किया गया, जिसके बदले में महिला शालू ने पैसे लिए तथा अन्य निजी होटलों में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 29 और 30 जनवरी 2021 को फिर से नाबालिग का शोषण किया गया और शालू ने उसके एवज में भी पैसे लिए।
नाबालिग लड़की ने 31 तारीख को शालू के घर को छोड़ दिया, और वह सार्वजनिक पार्क पांवटा साहिब में अपने रिश्तेदार द्वारा पाईं गईं, जहां से उसे पुलिस थाने माजरा ले जाया गया। धारा 376 आईपीसी और POCSO अधिनियम और अनैतिक तस्करी अधिनियम का निषेध, नाबालिग पीड़िता के बयान के बाद मामला दर्ज किया गया |
एसडीपीओ पांवटा साहिब की निगरानी में एक एसआईटी बनाई गई है। SIT में संजय शर्मा SHO पांवटा, SI तनुजा, ASI राजपाल, PS माजरा और अन्य अधिकारी शामिल किए गए। आरोपी महिला शालू को एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा अभी वह पुलिस रिमांड पर है। मामले में जांच जारी है। माजरा के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसने शुरू में उस लड़की को शादी का वादा किया और उसका यौन शोषण भी किया था। मामले की पुष्टि डी एस पी पावटा साहिब ने की है |










