दूधेलेश्वर गौशाला में गौ सेवक पर जानलेवा हमला…आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

पांवटा साहिब दूधलेश्वर आश्रम में स्थापित गौशाला में घुसकर कुछ लोगों ने वहां मौजूद एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया जिसमें उस व्यक्ति को चोटें भी आई है पुलिस ने तफ्तीश दौरान कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

मिली जानकारी के अनुसार संदीप पुंडीर पुत्र धनश्याम सिंह पुंडीर निवासी धर्मावाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस वक्त वह अपनी दूधेश्वर गौशाला में गौ सेवा कर रहे थे उस वक्त वहां पर अचानक जसविन्दर सिंह, बक्का, अमन, मोनू, प्रदीप व दो अन्य द्वारा मेरे परिसर में घुसकर मेरे पर जान लेवा हमला किया गया उपरोक्त आरोपियों में से एक ले आठ से मुझ पर हमला किया मेरी जान लेने का प्रयास भी किया है।

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संदीप ने बताया पुलिस को बताया कि बुधवार सुबह समय तकरीबन 9:15 के करीब मैं अपने गौशाला परिसर में था। अचानक गौशाला परिसर में उपरोक्त व्यक्ति जसविन्द्र सिंह, बक्का, अमन, मोनू, प्रदीप व दो अन्य लोग मेरी गौशाला परिसर में घुस आये।

उपरोक्त व्यक्ति के साथ एक गाय का बछड़ा था उपरोक्त व्यक्तियों ने मुझे गाली गलौच करते हुए कहा की यह बछडा तुम्हारी गौशाला का है मैने उपरोक्त व्यक्तियों को कहा कि भाई यह गाय का बछड़ा मेरी गौशाला का नही है। मेरे सभी पशु मेरी गौशाला में मौजूद है। परंतु उपरोक्त व्यक्तियों ने मेरी एक ना सुनी तथा बहस करते हुवे मुझे गाली गलोच करने लगे, जब मैने उनके गाली निकालने से रोका तो अचानक से सभी ने मुझ पर लात मुक्कों से हमला कर दिया और मार पिटाई शुरू कर दी की तथा एक व्यक्ति ने ईंट उठाकर मुझ पर मेरी टांग पर प्रहार किया तथा मेरे नाक पर मुक्के से प्रहार किया तथा मेरी गौशाला के सेवक मौका पर पहुँच तथा जब तक मेरी गौशाला के लोग वहां पर पहुंचते तब तक उपरोक्त व्यक्तियों ने मुझे बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। मेरे गौसेवक जिनका नाम सुशील, प्रमोद व करतार सिंह अगर मुझे ना बचाते तो तो उपरोक्त सभी व्यक्ति मुझे जान से मार देते। जाते जाते उपरोक्त व्यक्तियों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अगली बार तुझे हम लोग नहीं छोड़ेगे।

 

 

ग्रामीणों ने लगाए ये आरोप….

वहीं जसविंदर सिंह निवासी बहराल ने बताया कि गौशाला के जानवर उनके खेतों में घुसकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिसको लेकर उन्होंने भी एक शिकायत पांवटा पुलिस को सौंपी है।

पुलिस की जांच में…

मजबून शिकायत पत्र व MLC से मामला जुर्म जेर धारा 452, 341, 323, 506, 147, 148, 149 IPC की जद में आना पाया जा रहा है।

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