सिरमौर में मुस्लिम युवक दवारा हिन्दू लड़की का धर्मांतरण कर शादी करने के मामले में जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप

 

( जसवीर सिंह हंस ) जिला सिरमौर के पावटा साहिब प्रखंड में दिनांक 5 मार्च 2018 को धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है जिसमें लड़की के पिता ने बताया कि उनकी लड़की को नवादा गांव के (नदीम खान) मुस्लिम लड़के द्वारा बहला-फुसलाकर एवं कुछ करवा कर अपने जाल में फंसाया गया है | उन्होंने बताया कि यह उस लड़के की सोची समझी साजिश थी |  क्योंकि उसने हमारी हिन्दू बेटी (काल्पनिक नाम सुगंध) को पहले से ही अपनी पूरी प्लानिंग के साथ दिनांक 28/01/2018 को घुंघलू मस्जिद धौलाकुआं में उसका धर्म परिवर्तन करवाया और उसके बाद दिनांक 09/02/ 2018 को उससे शादी कर ली और इन सब का 10,10 रुपए के स्टांप पेपर पर लड़की से एफिडेविट भी साइन करवा लिया |

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हिन्दू संगठनों  का आरोप है कि लड़की के माता-पिता को जब 5 मार्च 2018 को इस विषय का पता लगा तो वह पुलिस और प्रशासन के पास गए लेकिन पुलिस प्रशासन ने मात्र 10 ₹10 के एफिडेविट को देखकर और लव जिहाद में फंस कार धर्म परिवर्तन करा चुकी लड़की से पूछ कर ही इस बात का फैसला कर दिया कि यह शादी और धर्म परिवर्तन पूर्ण रूप से सही हुआ है | लेकिन लड़की के परिवार वाले संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने विश्व हिन्दू परिषद / धर्म जागरण समन्वय एवं हिन्दू संगठनों से संपर्क कर उनको भी लिखित में सूचना दी इसके बाद लड़की के परिवार वालों एवं संगठन के कार्यकर्ताओं ने जब एफिडेविट और अन्य प्रकार की जो लिखित दस्तावेज पुलिस को दिए हुए थे |  उस को जांचना शुरू किया तो पता लगा कि यह सिर्फ लव जिहाद  एवं धर्मांतरण  का ही केस है |

इस केस में जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है  क्योंकि  { हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2006 } के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन का आशया रखता है ! तो वह अपने ऐसा करने के आशय कि कम से कम 30 दिन की पूर्व सूचना संबंधित जिला के जिला मजिस्ट्रेट को देगा | और जिला मजिस्ट्रेट मामले की जांच ऐसे अभिकरण जैसा वह उचित समझें से करवाएगा | परंतु इस केस में सिर्फ और सिर्फ सभी को गुमराह करने के लिए एफिडेविट तो साइन करवा लिए गए मगर हिमाचल प्रदेश में बने इस कानून की कोई भी पालना नहीं की गई और ना ही पुलिस प्रशासन द्वारा इन दस्तावेजों को बारीकी से जांचा गया | जब संगठन के पदाधिकारी दिनांक 10 मार्च 2018 को SP सिरमौर DSP एवं SHO पावटा साहिब से मिले और इस विषय की जानकारी देते हुए कहा कि यह पूर्ण रूप से धर्मांतरण का विषय है  तथा इसकी पूर्ण रूप से कानूनी जांच कर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी |

विश्व हिन्दू परिषद / धर्म जागरण समन्वय एवं हिन्दू संगठनों ने इस मामले पर कहा है कि ये लव जिहाद का मामला है व इसपर भी पुलिस को इस मामले पर जाँच करनी चाहिये | इस  मामले पर सिरमौर के सहायक जिला मजिस्ट्रेट आदित्य नेगी  का कहना है कि यदि ऐसा कोई मामला है तो ये गंभीर है व इस मामले पर पुलिस व विभाग से सम्बंधित फाइल मंगवा ली जाएगी व इस मामले की जाँच की जाएगी  | वही पावटा साहिब के डी एस पी प्रमोद चौहान का कहना है कि इस मामले में पुलिस जाँच कर रही है व लड़की ने अपनी मर्जी से शांदी की है व पावटा साहिब के एस डी एम्  के सामने लड़की ने यही बयान दिए  है कि वो युवक को अच्छी तरह से जानती है व उसने मर्जी से धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम युवक से शांदी की है  |

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