सिरमौर में दो तस्करों को कठोर कारावास की सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर योगेश जसवाल की अदालत में एनडीपीएस के मामले में दोषी हरियाणा के एक व्यक्ति को 10 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी चम्पा सुरील ने बताया कि प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल रखने के मामले में अदालत ने सद्दाम पुत्र मोहम्मद हसन निवासी गाँव बहलोलपुर, पोस्ट ऑफिस बकरवाला, पुलिस थाना खिदराबाद, तहसील छछरोली हरियाणा को दोषी ठहराया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 2 साल की अवधि के लिए साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि 07 सितम्बर 2023 को जब पुलिस टीम शम्भूवाला, बोलियो, कटासन आदि स्थानों पर गश्त पर थी। उसी दौरान पुलिस टीम ने कटासन देवी के पास तीव्र मोड़ पर नाका लगाया हुआ था। तो आरोपी व्यक्ति बिना हेलमेट पहने कोलर से नाहन की ओर बाइक पर आ रहा था। पुलिस टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया। मगर आरोपी वापिस कोलर की ओर भागने का प्रयास करने लगा, तो पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया। संदेह के आधार पर पुलिस टीम ने बाइक व आरोपी की जांच की, तो दाहिनी ओर टंगे एक कैरी बैग से अवैध प्रतिबंधित नशीले कैप्सूलों के 3 डिब्बे बरामद हुए। आरोपी से कुल 576 कैप्सूल बरामद हुए। नशीले कैप्सूलों के मामले में अभियोजन पक्ष ने 27 गवाहों की गवाही हुए। अभियोजन पक्ष द्वारा रिकार्ड पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया, व सजा सुनाई गई।

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर योगेश जसवाल की अदालत में एनडीपीएस के मामले में दोषी पांवटा साहिब के एक व्यक्ति को 5 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी चम्पा सुरील ने बताया कि प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल रखने के मामले में अदालत ने आरोपी व्यक्ति प्रमोद कुमार पुत्र ब्रह्मानंद, निवासी वी.पी.ओ. मानपुर, तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर को दोषी ठहराया है। आरोपी व्यक्ति को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 2 माह की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। जिला न्यायवादी चम्पा सुरील ने बताया कि 03 फरवरी
2020 को जब पुलिस टीम मेहरूवाला, भंगानी साहिब, श्यामपुर, मानपुर देवरा आदि स्थानों पर गश्त पर थी। तब पुलिस टीम दोपहर करीब 2.35 बजे श्यामपुर पहुंची। तो एएसआई बालाराम को गुप्त सूचना मिली कि प्रमोद कुमार पुत्र ब्रह्मानंद निवासी वी.पी.ओ. मानपुर, तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर अवैध रूप से नशीली गोलियां और कैप्सूल बेचने और खरीदने में संलिप्त है।

पुलिस टीम ने उसके घर पर छापा मारा और आरोपी अपने घर पर मिला। आरोपी के घर की तलाशी लेने पर आरोपी के बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल की दराज के अंदर एक पारदर्शी पॉलीथीन बैग मिला। उसे खोलने पर पॉली बैग में 504 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल/टैबलेट बरामद हुए। अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों की जांच की। अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया, व सजा सुनाई गई।

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