पाँवटा साहिब : देह व्यापार का धंधा करवाने वाली महिला को अदालत ने सुनाई सजा

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पाँवटा साहिब के साथ लगती एक पंचायत में देह व्यापार का धंधा करवाने वाली एक महिला को अदालत ने सजा सुनाई है। अतिरिक्त मुख्य न्याययिक दण्डाधिकारी कोर्ट नं0 1 पांवटा साहिब के न्यायधीश विकास गुप्ता की अदालत ने मुलजिमा महिला को धारा 3 Immoral Trafficking & Prevention Act के तहत 3 साल की सजा, व धारा 4 Immoral Trafficking & Prevention Act के तहत 2 साल की सजा व 3000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

सहायक जिला न्यायावादी गौरव शर्मा ने बताया कि 06 अप्रैल 2014 को उप पुलिस अधिक्षण राज्य गुप्तचर विभाग, शिमला की टीम को मुखबर खास द्वारा सुचना मिली कि गांव भुंगरनी तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर में अपने रिहायशी मकान में एक महिला जिस्म फ़रोशी का धंधा करवा रही है। पुलिस टीम के द्वारा तलाशी की कारवाई में काफी मात्रा में करन्सी व बीयर की बोतलों साहित अन्य चार लोगों को आपतिजनक अवस्था में पाया गया। जिन्हें मौके पर ही पुलिस ने पकड़ा तथा आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मौजूदा केस दर्ज हुआ। अभियोजन पक्ष ने मुकदमें में 9 गवाहों के ब्यान दर्ज करवाये। इस मुकदमा की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने की। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर मुलजिमा महिला को यह सजा सुनाई गई।

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