जिला सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में पुलिस ने पड़ोसी राज्य हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन की पत्नी सीमा बिश्नोई की एंडिवर (एचआर03वाई-1009) के चालान को लेकर सिरमौर पुलिस को फजीहत का सामना करना पड़ा है।
पूर्व डिप्टी सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के माध्यम से गलत चालान पर पुलिस को कानूनी तौर पर चुनौती दी। सिरमौर जिला के पुलिस अधीक्षक रमन मीणा द्वारा सीमा बिश्नोई पत्नी चंद्रमोहन को अवगत करवाया गया है कि पुलिस थाना कालाअंब के तहत (एचआर 03 वाई-1009) का गलत चालान किया गया है। एसपी ने अवगत करवाया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा तस्दीक अमल में लाई गई। जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि उप निरीक्षक द्वारा लिपिकीय त्रुटि के कारण एचआर 03 वाई-1099 की जगह एचआर 03 वाई-1009 अंकित कर दिया गया था, इस कारण चालान हुआ। इस बारे उप निरीक्षक द्वारा सीजेएम की अदालत में अपना पक्ष रखा गया। अदालत ने 13 मई को प्रोसिडिंग ड्रॉप करने के आदेश दिए। आदेश प्राप्त होने के पश्चात चालान को ई-चालान एप्लिकेशन में भी समायोजित कर दिया गया है। साथ ही उपनिरीक्षक को भी सचेत रहने की चेतावनी दी गई है।
बता दें कि पुलिस द्वारा बाइक का चालान किया जाना था। मगर इसकी जगह पूर्व सीएम की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड एंडिवर कार का चालान किया गया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता दीपांशु बंसल ने चालान के खिलाफ लीगल नोटिस भेजा था। साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष भी मामले को रिप्रेजेंट किया गया था। कुल मिलाकर ये साफ हो गया है कि सिरमौर पुलिस द्वारा जारी किया गया ई-चालान निराधार था। जिस गाड़ी के नंबर पर ई-चालान भेजा गया था, वो एंडिवर कार है। चालान विदाउट हेलमेट के लिए बाइक का था। चालान के साथ संलग्न फोटो में भी बाइक नजर आ रही थी। गौरतलब है कि दीपांशु बंसल ने नोटिस में एक माह के भीतर ई-चालान को निरस्त करने की मांग की थी।