सत्र न्यायधीश की अदालत ने एक मामले में अभिषेक उर्फ शेखु पुत्र ओम चंद एवं मदन चंद पुत्र आत्मा राम गांव जजरी पोस्ट आफिस रैली तहसील बड़सर जिला हमीरपुर को दोषी ठहराते हुए अभिषेक को धारा 307 आई.पी.सी में चार साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई और धारा 341/34 आई.पी.सी के तहत दोनों अभियुक्तों अभिषेक और मदन चंद को एक महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त अभिषेक को धारा 307 आई.पी.सी के तहत 5 हजार रूपए जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई और जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा। अभियुक्त अभिषेक को सुनाई गई दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
दिनांक 23 मार्च, 2015 को जब पीड़ित राज कुमार पुत्र उधमी राम एवं अजय सिंह पुत्र प्यार सिंह गांव जजरी तहसील बड़सर जब अल्टो कार में बरठीं से जजरी जा रहे थे और समय करीब 7ः15 बजे शाम जब भल्लू पुल के पास पहंुचे जो कि जिला बिलासपुर में पड़ता है तो दोषीगण अभिषेक, मदन चंद एक अन्य दोषी सन्नी उर्फ रिंकू जो सभी उपरोक्त पते के रहने वाले है, ने राजकुमार और अजय सिंह का रास्ता रोका और अभिषेक ने राजकुमार की पीठ पर दराट से बार किया और उसे सख्त चोट पहुंचाकर मौत के घाट उतारने का प्रयत्न किया।
अजय सिंह राजकुमार को हमीरपुर के जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे आर.पी.जी.एम.सी (राजेन्द्र प्रसाद गर्वनमैंट मेडिकल काॅलेज) टांडा भेजा गया था। हमीरपुर अस्पताल में अजय सिंह का ब्यान लिखकर पुलिस द्वारा थाना तलाई भेजा गया था जहां पर एफ.आई.आर नं0 39/15 दिनांक 24 मार्च, 2015 दर्ज हुई थी। तफ्तीश पूर्ण होने पर अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था। मुकदमें के दौरान अभियुक्त सन्नी उर्फ रिंकू की मौत हो गई थी। इस मुकदमा की तफ्तीश निरीक्षक प्रेम सिंह, सहायक उपनिरिक्षक भिवानी शंकर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनमोहन सिंह ने की थी। अदालत में मामले की पैरवी उस वक्त के लोक अभियोजक संदीप अत्री द्वारा की गई और मुकदमें को उपरोक्त मुकाम तक पहंुचाया।