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“31 मई से पहले हर हाल में करवाने होंगे चुनाव”, हिमाचल पंचायत चुनाव को लेकर SC का बड़ा फैसला

Khabron wala 

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर पहले दिए गए निर्देशों में आंशिक राहत प्रदान की है। शीर्ष अदालत ने प्रदेश सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई करते हुए चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब सरकार को 31 मई 2026 से पहले प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने होंगे।

हाईकोर्ट के आदेश में हुआ संशोधन

इससे पहले, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को 30 अप्रैल तक चुनाव कराने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने इस समय सीमा को व्यवहारिक रूप से कठिन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के फैसले में आंशिक संशोधन किया और सरकार को तैयारियों के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय प्रदान किया है।

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