हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज यहां आयोजित बैठक में प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रभावी प्रबन्धन व अनुश्रवण के लिए जिला मण्डी के नेर चौक में चिकित्सा विश्वविद्यालय को क्रियाशील बनाने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की।
राज्य में 3 जून, 2018 को आयोजित जनमंच के सम्बन्ध में फीडबैक की समीक्षा करते हुए जानकारी दी गई कि प्रदेश में कुल 4007 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से अधिकांश का निपटारा मौके पर ही किया गया। मंत्रिमण्डल ने आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टाण्डा के एमबीबीएस प्रशिक्षुओं तथा हिमाचल प्रदेश दन्त महाविद्यालय शिमला के बीडीएस प्रशिक्षुओं का वजीफा (स्टीपंड) 10000 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये करने का निर्णय लिया।
बैठक में जिला मण्डी में जंजैहली के सिराज में नया मण्डल सृजित करने तथा बगश्याड़ में लोक निर्माण विभाग का नया उप-मण्डल सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत नर्सों को आहार राशि के रूप में 500 रुपये प्रति माह प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने राज्य में मुख्यमंत्री लोक भवन योजना को लागू करने का फैसला लिया जिसके अन्तर्गत लोगों को विभिन्न सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन की सुविधा के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 30 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। एक अन्य फैसले में मंत्रिमण्डल ने बजट घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री मधु विकास योनजा के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी प्रदान की। यह योजना बागवानी विभाग द्वारा प्रभावी ढंग से कार्यान्वित की जाएगी तथा व्यवसायिक मधुमक्खी पालन में लगे लोगों के अलावा मधुमक्खी पालक, जो इसे अपनी आजीविका के साधन के रूप में अपनाने के इच्छुक हैं, को लाभान्वित करेगी।
इसी प्रकार, बजट घोषणा के अनुरूप मंत्रीमण्डल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत दिनों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन करने पर अपनी सहमती जताई है, जिससे हजारों लोगों को लाभ मिलेगा।मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के थुनाग में विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न पदों के सृजन तथा दो अग्निशमन वाहनों की खरीद समेत अग्निशमन पोस्ट खोलने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता-2018 तथा हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन नियम, 2018 को अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य के भवनों के निर्माण व ऊर्जा कुशल डिजाईन और निर्माण के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस संहिता से न्यूनतम आवश्यकताओं से ऊर्जा दक्षता के उन्नत स्तर को प्राप्त करने के लिए भवनों के लिए वृद्धिशील आवश्यकताओं के दो अतिरिक्त सेट भी प्रदान होंगे। यह संहिता 750 वर्ग मीटर या इससे अधिक के क्षेत्र में निर्मित भवनों या भवन परिसरों पर लागू होगा और इसे व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। निजी आवासीय भवन संहिता के दायरे में नहीं आएंगे।
मंत्रिमण्डल ने राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की उधार सीमा को 5000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7000 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया। बैठक में कांगड़ा जिले के रक्कड़ में विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न पदों के सृजन सहित बी-फार्मेसी कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया।मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले के नागनपत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया और साथ ही इस स्वास्थ्य संस्थान के संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन का भी फैसला लिया।
बैठक में कृषि विभाग में हि.प्र. कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से अनुबन्ध आधार पर कृषि प्रसार अधिकारियों के 75 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया।मंत्रिमण्डल ने कृषि विभाग में हि.प्र. कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) के 40 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में कांगड़ा जिले के पंचरूखी पुलिस स्टेशन से ग्राम पंचायत सपैडु़, ननाहर, नैण तथा राजहर को बाहर कर इन पंचायतों को पुलिस स्टेशन पालमपुर में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया, जिससे इन पंचायतों के लोगों को सुविधा मिलेगी।मंत्रिमण्डल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में क्षेत्रीय स्तर पर विभाग की सुचारू कामकाज के लिए 28 वाहन खरीदने का निर्णय लिया।