नेशनल परमिट पर टैक्सी चलाने वाली गुरबाणी ट्रेवल को उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने पुलिस संरक्षण और सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं । साथ ही पांवटा पुलिस को FIR में शिकायत अनुसार धाराएं सम्मिलित करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।
दिल्ली से पौंटा साहिब में नेशनल परमिट पर टैक्सी चला रहे गुरबाणी ट्रैवल्स को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिसमें गुरुबानी ट्रैवल्स को दिल्ली से पांवटा साहिब अपनी गाड़ी चलाने के दौरान स्थानीय पुलिस और प्रशासन को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गुरबाणी ट्रैवल्स के ओनर की शिकायतों पर टैक्सी यूनियन के लोगों के खिलाफ दर्ज FIR में शिकायत अनुसार धाराएं सम्मिलित करने के निर्देश दिए हैं। अब 25 जनवरी तक पुलिस को इस केस से जुड़े सभी मामलों में अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।
क्या है मामला : गौर हो कि गुरबाणी ट्रैवल्स किया ऑनर दर्शनसिंह ने ने बताया कि उसकी छह वर्षीय बेटी की बाईपास सर्जरी हुई है दिल्ली गुड़गांव में प्रदूषण के कारण उसकी तबियत खराब रहती थी जिसके चलते उन्होंने पौंटा साहिब में बिटिया को परिवार के साथ रखने की सोची जिसके बाद उनकी बेटी की तबियत में भी काफी सुधार हुआ। जिसके बाद उन्होंने दिल्ली से पांवटा साहिब के लिए अपनी टैक्सी शुरू की लेकिन स्थानीय टैक्सी चालको ने इसका विरोध शुरू कर दिया।
इतना ही नहीं उनकी सवारियों को बीच सड़क उतार कर जलील किया गया। साथ ही मारपीट और छीना झपटी भी की गई। जिसको लेकर उन्होंने पांवटा पुलिस में चार बार लिखित शिकायतें भी दी लेकिन उनकी केवल दो बार एफआईआर दर्ज की गई वहीं बार बार कहने पर भी पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कोई सुरक्षा उनको व उनके परिवार को नहीं दी गई। जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय जा ने का निर्णय लिया।