स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने आज यहां जानकारी दी है कि हिमकेयर के अन्तर्गत पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 जुलाई, 2019 तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 जून निर्धारित की गई थी लेकिन आम जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए इसे 15 दिनों के लिए बढ़ाया गया है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल हैल्थ केयर योजना- हिमकेयर को 1 जनवरी 2019 को आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य अस्पताल में भर्ती होने पर लाभार्थी को पांच लाख रूपये तक की निःशुल्क ईलाज सुविधा प्रदान करना है। योजना के अन्तगर्त अभी तक 5.16 लाख परिवारों ने पंजीकरण करवाया है और 20712 लाभार्थियों ने पंजीकृत अस्पतालों में 19.84 करोड़ रूपये के निःशुल्क ईलाज की सुविधा का लाभ उठाया है।
मंत्री ने कहा कि हिमकेयर योजना के अन्तगर्त श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की दरें तय की गई हैं। गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.), पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी वाले (जो आयुष्मान भारत में पंजीकृत नहीं हैं) और मनरेगा के अन्तगर्त जिन्होने पिछले वर्ष 50 दिन या उससे अधिक कार्य किया है, उनसे प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिकाएं, आशा कार्यकर्ता, मिड-डे मील कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार, अंशकालिक कार्यकर्ता एवं अनुबन्ध कर्मचारी (सरकारी, स्वायत्त संस्थानों, सोसाइटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी), आउटसोर्स कर्मचारी से केवल 365 रूपये और उपरोक्त के अतिरिक्त जो व्यक्ति नियमित सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत कर्मचारी नहीं हैं, वे केवल 1000 रूपये देकर योजना के अन्तगर्त कार्ड बनवा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि योजना के अन्तगर्त लोक मित्र केन्द्र/कॉमन सर्विस सैंटर नामांकन करने और निर्धारित दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए लाभार्थी से प्रीमियम के अतिरिक्त 50 रूपये का शुल्क लेगा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सल हैल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के लाभाथिर्यों को हिमकेयर योजना में कार्ड परिवर्तित करने के लिए विभाग की वैबसाईट पर जाकर यूआरएन नम्बर डालना होगा। जिन लाभार्थियों के कार्डों की पॉलिसी अवधि समाप्त हो चुकी है या होने वाली है, उन्हें भी वैबसाइट पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाईल नम्बर और श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करवाकर और निर्धारित प्रीमियम का भुगतान ऑनलाइन कर नवीनीकरण करवाना होगा।
इसके अतिरिक्त, मुख्य मन्त्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना के अन्तगर्त पॉलिसी अवधि 28 फरवरी, 2019 को समाप्त हो चुकी है, इसलिए जिन परिवारों के पास इस योजना के कार्ड हैं, उन्हें विभाग की वैबसाईट पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाईल नम्बर और श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करवा कर तथा निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर नवीनीकरण करवाना अनिवार्य है। नवीनीकरण नजदीकी लोक मित्र केन्द्र में जाकर भी करवाया जा सकता है जिसके लिए 50 रूपये शुल्क तय किया गया है।
विपिन सिंह परमार ने कहा कि योजना में सभी तरह की आम व गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है। लाभार्थी प्रदेश में आयुष्मान भारत के अन्तगर्त पंजीकृत अस्पतालों में जाकर ईलाज करवा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस योजना के कार्यान्वयन से लाभाथिर्यों के स्वास्थ्य सुविधाओं पर होने वाले खर्च में कमी आई है और प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में प्रदेश का पहला कदम है।