(जसवीर सिंह हंस ) पांवटा साहिब में 28 फरवरी से 08 मार्च, 2018 तक आयोजित होने वाले होला मोहल्ला मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी सिरमौर श्री ललित जैन ने आज यहां सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए मेला के दौरान नगर परिषद पांवटा क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय शस़्त्र, विस्फोटक सामग्री व अन्य धारदार हाथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है ।
आदेशो में बताया गया कि यह प्रतिबंध कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेन्सियों (पुलिस कर्मियों) पर यह लागू नही होंगे।जिला दण्डाधिकारी सिरमौर द्वारा यह आदेश भी जारी किए गए कि कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।