जिला सिरमौर में अब पकाये हुए भोजन की कर पाएंगे होम डिलीवरी

जिला सिरमौर मंे पकाये हुए भोजन की होम डिलीवरी अब प्रातः 9 बजे से रात्री 9 बजे तक कर पाएंगे व खाद्य पदार्थ की  काउंटर बिक्री का समय प्रातः 09ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे के बीच ही  अनुमति होगी।  यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने 3 मई, 2020 को जारी किए अपने आदेशों मंे आशिंक बदलाव करते हुए दी।

उन्होंने बताया कि होम डिलीवरी करने वाला व्यक्ति सभी आवश्यक सावधानी बरतेगा और प्रत्येक डिलीवरी के बाद अपने हाथों को सेनेटाईजर से साफ करेगा और हर समय फेस मास्क पहनेगा।          इसके अतिरिक्त जो होटल मालिक अपने परिसर में कॉवरंटाईन सेंटर सुविधा देने के बारे मंे सोच रहे है, वे अपने  प्रस्तावों को अतिरिक्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी को सौंप सकते है।

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