सिरमौर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति में कोरोना को कोई भी लक्षण दिखा तो उसे 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सुविधा केंद्र में रखा जायेगा -जिला दण्डाधिकारी

दूसरे राज्यो से जिला सिरमौर में प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति का शारीरिक तापमान अगर सामान्य से अधिक होगा या उसमे सर्दी, खांसी जैसे लक्षण होंगे तो उसे जिला में अंतर राज्य प्रवेश द्धार पर बनाये गए क्वारंटाइन सुविधा केंद्र में 14 दिनों के लिए रखा जायेगा। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने 26 अप्रैल 2020 को जारी किये आदेशों की निरंतरता में जारी किए।

उन्हाने बताया कि जिला निगरानी इकाइयां तथा खण्ड चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि दूसरे राज्यों से जिला में प्रवेश करने वाले सभी असिम्पटोमैटिक व्यक्तिओं को उनके घरों पर ही 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाये तथा अतिरिक्त 14 दिनों की सक्रिय निगरानी में रखा जाये। ऐसे सभी व्यक्तिओं की जानकारी कोविड-19 पोर्टल पर भी डाली जाएगी।

उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति को अपने स्मार्ट फोन पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा। खंड चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा की एक निगरानी कर्मी को क्वारंटाइन किये गए व्यक्ति की सेहत जांच के लिए लगाया जाये तथा होम क्वारंटाइन वाले व्यक्ति की जिओ-लोकेशन को उसके मोबाइल में कोरोना मुक्त हिमाचल एप्लीकेशन पर फ्रीज किया जाये। ग्राम पंचायत ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी स्थानीय आशा कार्यकर्ता से सांझा करेंगी।

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