27 फरवरी को होईकोर्ट मेें होगा इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की निलामी का निर्णय

हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े टैक्स चोरी के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में लिक्विडेटर के पेश ना होने से मामला डेढ़ महीने के लिए फिर लटक गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 9 जनवरी को रजिस्टार आफ कंपनीज के अधिकारी को 27 फरवरी को हाई कोर्ट में समक्ष पेश होकर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि जिला सिरमौर के पांवटा साहिब की इंडियन टेक्नोमेक कंपनी के करीब 6 हजार करोड़ के घोटाले में सभी स्टेकहोल्डर्स की बैठक 4 जनवरी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के चंडीगढ़ कार्यालय में हुई थी। जिसके बाद 9 जनवरी को सभी स्टेकहोल्डर व रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज के अधिकारी, जिसे हाईकोर्ट ने लिक्विडेटर नियुक्त किया हुआ है। हाईकोर्ट मेें पेश होहर अदालत में रिपोर्ट पेश करनी थी।

मगर बुधवार को रजिस्टार आफ कंपनीज चंडीगढ़ के अधिकारी हिमाचल हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए। जिस पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश संदीप शर्मा ने कड़ा संज्ञान लेते हुए 27 फरवरी को लिक्विडेटर को स्वयं हिमाचल हाईकोर्ट में पेश होकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए हैं। इंडियन टेक्नोमेक कंपनी के 6000 करोड़ के टैक्स चोरी घोटाले में आबकारी एवं कराधान विभाग के 2100 करोड़, 15 बैंकों के 17 करोड़, आयकर विभाग के 750 करोड़, बिजली बोर्ड के 5 करोड़, पीएफ व श्रम विभाग के करीब 5 से 10 करोड़ की राशि इंडियन टेक्नोमेक के पदाधिकारियों ने गबन किया है। जिसके बाद वर्ष 2014 में आबकारी एवं कराधान विभाग की इकोनामिक इंटेलिजेंस यूनिट ने कंपनी को सील कर दिया था।

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जिसके बाद 3 वर्षों तक मामला हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। 2018 में कोर्ट ने कंपनी को नीलाम करने के आदेश जारी किए। जिस पर आबकारी कराधान विभाग ने हिमकॉन एजेंसी से इंडियन टेक्नोमेक कंपनी की वैल्यूएशन करवाई। जिसके बाद इंडियन टेक्नोमेक कंपनी की नीलामी का रास्ता साफ हुआ था। जिसके लिए हाई कोर्ट में सभी स्टेक होल्डर की 4 जनवरी को चंडीगढ़ में बैठक कर 9 जनवरी को हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में 9 जनवरी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज चंडीगढ़ के अधिकारी, जिसे होईकोर्ट ने लिक्विडेटर नियुक्त किया हुआ है। बुधवार को कोर्ट मेें पेश ना होने के चलते अब 27 फरवरी को हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद ही कंपनी को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी : जीडी ठाकुर सहायक आयुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग सिरमौर

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