JBT अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण से जुड़े मामले पर सुनवाई 27 को

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प्रदेश हाईकोर्ट में जेबीटी अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण से जुड़े मामले पर सुनवाई 27 नवम्बर को निर्धारित की गई है। इस मामले में कोर्ट ने चयन प्रक्रिया से जुड़ा रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे। इस मामले में कोर्ट ने 28 फरवरी के आदेशानुसार शिक्षा विभाग द्वारा 14 नवम्बर, 2024 को जेबीटी शिक्षकों के 1,161 पदों को बैचवाइज भरने हेतु जारी भर्ती प्रक्रिया के अंतिम परिणाम की घोषणा करने पर रोक लगा रखी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने भर्ती नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात आदेश दिए थे कि शिक्षा विभाग हालांकि काऊंसलिंग प्रक्रिया जारी रख सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना तैयार नहीं किया जाएगा।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स के पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार जेबीटी के पदों पर सीधी भर्ती हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के माध्यम से 50 प्रतिशत तथा संबंधित जिले के प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक के माध्यम से बैचवार आधार पर 50 प्रतिशत के माध्यम से भरा जाना आवश्यक है, जबकि शिक्षा विभाग ने बैचवार कोटे में शारीरिक रूप से विकलांग कोटे के लिए दिए जाने वाले आरक्षण की अनदेखी करते हुए सीधी भर्ती के माध्यम से उक्त श्रेणी के पदों को 100 प्रतिशत भरने की कार्यवाही शुरू की है।

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