जिला सिरमौर मे जिम मालिकों और इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज यहाँ उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई ताकि सरकार के जिम खोलने के निर्देश मिलने पर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस प्रशिक्षण में जिला के लगभग 50 जिम मालिकों व ट्रेनरों ने भाग लिया।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने बताया कि अभी तक प्रदेश सरकार ने जिम खोलने की अनुमति नही दी है परन्तु इस प्रशिक्षण का उदेश्य जिम मालिक और ट्रेनरों को जागरूक करना है ताकि आगामी दिनों में जिम खोलने की अनुमति मिलने पर वह संक्रमण के फैलाव से स्वयं का और अन्य लोगों का बचाव कर सके।
उपायुक्त ने जिला के सभी जिम मालिको को सेवा सेतू सिरमौर र्पोटल पर अपना पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, उन्होने बताया कि बिना प्रशिक्षण, बिना पंजीकरण तथा खेल विभाग के अधिकारी की जांच के बिना जिला में कोई भी व्यक्ति अपना जिम नहीं खोल पाएगा।
उन्होने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी जिम मालिकों और ट्रेनरों को निर्देश दिया कि वह अपने जिम में आने-जाने वाले लोगों के लिए कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों बारे खेल अधिकारी को सूचित करें ताकि उनके जिम की जांच करने के उपरान्त जिम खोलने की अनुमति प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त, 18-60 वर्ष के लोगों को ही जिम जाने की अनुमति होगी।
डॉ परुथी ने बताया कि सभी जिम परिसर में थर्मल स्कैनिंग आवश्यक होगी और इसके अतिरिक्त रेड जोन से आए लोगों व ऐसे लोग, जिन्हें खांसी-जुकाम और सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, को जिम में आने की अनुमति नहीं होगी।