कोराना वायरस (कोविड-19) के खतरे के दृष्टिगत विभिन्न उद्योगों में कार्यरत कामगारों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोराना वायरस (कोविड-19) के खतरे के दृष्टिगत जिला में स्थापित आवश्यक वस्तुएं उत्पादित करने वाले विभिन्न उद्योगों में कार्यरत कामगारों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।


इन आदेशों के अनुसार जिला में सभी उद्योगपतियों एवं उनके कामगारों की आवाजाही पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इन सभी को प्रदेश के भीतर ही रहना होगा। इन्हें जिला में स्थापित होटलों, गेस्ट हाऊस इत्यादि में ठहराया जा सकेगा। इसके लिए इन्हें सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी, सहायक आयुक्त परवाणु को आवेदन करना होगा। यह अधिकारी उपरोक्त को अपनी सीमा में समीप के होटलों, गेस्ट हाऊस इत्यादि में सामान्य भुगतान पर ठहराने के लिए अधिकृत होंगे। यह भुगतान सम्बन्धित कम्पनी द्वारा किया जाएगा। सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन होटलों, गेस्ट हाऊस इत्यादि में उद्योगपतियों एवं उनके कामगारों के अतिरिक्त कोई अन्य न ठहरे।

You may also likePosts


सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी, सहायक आयुक्त परवाणु को इन कामगारों को कार्यस्थल से उद्योग परिसर लाने-ले जाने के लिए कान्ट्रेक्ट कैरियेज को छूट देने के लिए प्राधिकृत किया गया है। कान्ट्रेक्ट कैरियेज को कुल यात्री क्षमता के 70 प्रतिशत से अधिक कर्मी ही ले जाने के नियम का पालन करना होगा।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!