हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुए गोलीकांड की गूंज सुप्रीम में भी सुनाई दी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सु-मोटो लिया है और कड़ी टिप्पणी की है।
सुप्रीम कोर्ट ने टीसीपी महिला अफसर की हत्या पर कहा, ”अगर ऐसे लोगों की हत्या होती है तो हम आदेश देना बंद कर देंगे।सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह काफी ‘शर्मनाक घटना है और इस तरह की घटनाओं को बदार्श्त नहीं किया है।
यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाएगा और उनसे वीरवार को इस मुद्दे पर सुनवाई की अपील की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि पुलिस के सामने इस तरह की घटना कैसे हो गई? कोर्ट ने इस संबंध में प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई है।
एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कसौली के 13 होटलों सके अवैध निर्माण गिराने के आदेश दिए थे। दो मई इसे लेकर डेडलाइन थी। इसके मद्देनजर मंगलवार सुबह 38 सदस्यीय चार टीमें अवैध निर्माण गिराने कसौली पहुंची थी।
कुछ होटलों पर कार्रवाई करने के बाद अस्सिटेंट टाउन कंट्री प्लानिंग, शैलबाला के नेतृत्व में प्रशासन की टीम दोपहर ढाई बजे मंढोधार में नारायणी गेस्ट हाउस पहुंची। इस दौरान होटल संचालक विजय ठाकुर ने हंगामा शुरू कर दिया।
लाइसेंसी रिवालवर से दागीं तीन गोलियां
महिला अधिकारी से बहस करने के बाद विजय ने आपा खोया और लाइसेंसी रिवॉल्वर से तीन गोलियां दाग दीं। एक गोली महिला अधिकारी के सिर पर लगी और दूसरी छाती पर और वह मौके पर ही ढेर हो गई। इसके अलावा, घटना में पीडब्ल्यूडी विभाग के एक कर्मी भी घायल हो गया। जिसे पीजीआई चंडीगढ़ रैफर किया गया है। पुलिस ने इस संबंध में चार टीमें गठित की हैं और आरोपी की तलाश की जा रही है।